Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019CBI, ED प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा, अध्यादेश लेकर आई केंद्र सरकार

CBI, ED प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ा, अध्यादेश लेकर आई केंद्र सरकार

अब तक CBI और Enforcement Directorate के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
i
null
null

advertisement

केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के प्रमुखों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ा दिया है. अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का ही होता था.

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अध्यादेश के अनुसार इन शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों को दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद साल-दर-साल तीन साल तक के लिए, विस्तार दिया जा सकता है.

गौरतलब है कि जस्टिस एलएन राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशक एसके मिश्रा के कार्यकाल विस्तार से जुड़े मामले में एक निर्णय दिया, जिसमें कार्यकाल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह "केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए".

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 14 Nov 2021,03:25 PM IST

Read More
ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT