Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019अब एक और CBI अधिकारी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तबादले को चुनौती

अब एक और CBI अधिकारी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तबादले को चुनौती

सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने तबादले को चैलेंज किया है

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भारत
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सीबीआई के एक और अधिकारी ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
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सीबीआई के एक और अधिकारी ने दायर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका
(फोटो:TheQuint)

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सीबीआई में पिछले कुछ महीनों से हलचल बनी हुई है. सीबीआई के दो बड़े अफसरों में लंबे समय तक चले विवाद और अंत में सीबीआई के दोनों अफसरों की छुट्टी के बाद अब एक और अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीबीआई अधिकारी एके बस्सी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने तबादले को चैलेंज किया है.

गलत तरीके से हुआ तबादला

सीबीआई अधिकारी एके बस्सी का कहना है कि उनका तबादला गलत तरीके और दुर्भावना से किया गया है. उन्होंने पोर्टब्लेयर में हुए तबादले को चुनौती देते हुए कहा, मेरे तबादले से सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ चल रही जांच प्रभावित हो सकती है. इसीलिए उनके तबादले के आदेश को वापस लिया जाए.

पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई डायरेक्टर के पद पर बहाल किया था, लेकिन सेलेक्ट कमिटी ने वर्मा को सीबीआई से बाहर करने का फैसला लिया. इसके बाद स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना को भी सीबीआई के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया
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कोर्ट के फैसला का उल्लंघन

सीबीआई अधिकारी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि एजेंसी के पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के मामले में आए कोर्ट के फैसले का उल्लंघन हुआ है. इस फैसले में जो निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए थे उनका पालन नहीं हुआ. बस्सी ने याचिका में कहा कि यह आदेश एक ऐसे अधिकारी ने दिए हैं जो ऐसा आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है.

शोषण करने का आरोप

बस्सी ने उनके तबादले के जरिए उनका शोषण करने के भी आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इस आदेश का मकसद उनका शोषण करना है और यह राकेश अस्थाना के खिलाफ 15 अक्टूबर, 2018 को दर्ज मामले की जांच को गलत तरीके से प्रभावित करने वाला है. उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और उनके तबादले के आदेश पर दोबारा विचार किया जाए.

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