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CBI विवाद: वर्मा देंगे CVC रिपोर्ट का जवाब, 20 नवंबर को फिर सुनवाई

अलोक वर्मा ने CBI डायरेक्टर के अधिकार वापस लेने, उन्हें छुट्टी पर भेजने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है

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भारत
Updated:
<b>CBI स्पेशल डायरेक्टर </b><b>राकेश अस्थाना </b><b>और </b><b>डायरेक्टर आलोक वर्मा</b>
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CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डायरेक्टर आलोक वर्मा
(फोटो: The Quint)

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  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश आलोक वर्मा को CVC रिपोर्ट की कॉपी दी जाए
  • वर्मा सीलबंद लिफाफे में देंगे सारे सवालों के जवाब
  • फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा से मांगा जवाब
  • जवाब के बाद ही कोर्ट लेगी फैसला
  • 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई
  • राकेश अस्थाना ने CVC रिपोर्ट मांगी, CJI ने मांग खारिज की

सीबीआई विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 20 नवंबर को करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी रिपोर्ट की कॉपी आलोक वर्मा को उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने आलोक वर्मा को अगली सुनवाई तक सभी सवालों के जवाब सीलबंद लिफाफे में देने को कहा है. आलोक वर्मा से जवाब मिलने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.

अलोक वर्मा ने सीबीआई डायरेक्टर के अधिकार उनसे वापस लेने, उन्हें छुट्टी पर भेजने और सीबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी ज्वॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सौंपने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है.

बता दें कि आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर घूसखोरी का आरोप लगाया था. इसके बाद सीबीआई की किरकिरी होते देख सरकार ने यह कदम उठाया था.

CVC ने सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी रिपोर्ट

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते 26 अक्टूबर को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) को निर्देश दिया था कि CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाये. यह जांच सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एके पटनायक की निगरानी में होनी थी.

अलोक वर्मा ने सीबीआई डायरेक्टर के अधिकार उनसे वापस लेने, उन्हें अवकाश पर भेजने और सीबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी ज्वॉइंट डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को सौंपने के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है.

CVC से मुलाकात के बाद CBI प्रमुख वर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों से किया था इंकार

सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने बीती 8 नवंबर को केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी से मुलाकात की थी. ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने जांच एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा उन पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों से इंकार किया था.

CVC ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की आलोक वर्मा पर रिपोर्ट

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ उनके स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी.

सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस श्याम किशन कौल की पीठ के समक्ष एक अन्य रिपोर्ट भी पेश की गई है. यह रिपोर्ट वर्मा के स्थान पर कार्यभार संभाल रहे कार्यवाहक सीबीआई डायरेक्टर एम.नागेश्वर राव द्वारा लिए गए फैसलों पर जमा की गई है. खंडपीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी.

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CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

  • सुप्रीम कोर्ट का आदेश आलोक वर्मा को CVC रिपोर्ट की कॉपी दी जाए
  • वर्मा सीलबंद लिफाफे में देंगे सारे सवालों के जवाब
  • फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा से मांगा जवाब
  • जवाब के बाद ही कोर्ट लेगी फैसला
  • 20 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई
  • राकेश अस्थाना ने CVC रिपोर्ट मांगी, CJI ने मांग खारिज की

CBI विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

  • आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का CVC की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है और कुछ मामलों में उसका कहना है कि और जांच की जरूरत है
  • CVC की रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को दी जाए
  • आलोक वर्मा को सोमवार तक जवाब देना होगा. हम मामले पर सुनवाई मंगलवार को करेंगे
  • CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा CVC की रिपोर्ट पर अपना जवाब भी सीलबंद लिफाफे में दें
  • आलोक वर्मा पर CVC की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल को भी सौंपी जाए
  • CVC रिपोर्ट की कॉपी मुहैया कराने संबंधी CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना का अनुरोध ठुकराया
  • CBI में लोगों के भरोसे की रक्षा करने और संस्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए CVC रिपोर्ट की गोपनीयता बनाए रखना जरूरी है

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Published: 12 Nov 2018,11:34 AM IST

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