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कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है. केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्ट्रीज ने तय किया है कि 2019-20 के लिए एम्पलॉइज प्रॉविडेंट फंड (EPF) पर मिलने वाले ब्याज की दर घटाकर 8.5 परसेंट कर दी जाए. जबकि ये पहले 8.65 परसेंट के रेट के हिसाब से ब्याज मिलता था.
EPF का इस्तेमाल ज्यादातर रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि हमें पैसों की जरूरत जॉब के बीच में ही पड़ जाती है. आप और आपका एम्पलॉयर EPF में आपकी सैलरी का करीब 12% योगदान देते हैं.
अपने पीएफ से कितनी रकम निकाली जा सकती है यह आपके खाते की स्थिति पर निर्भर करता है. अगर आप अपने बेटे या बेटी, भाई/बहन या अपनी शादी के लिए पीएफ अकाउंट से रकम निकालना चाहते हैं तो आप PF अकाउंट से सिर्फ 50 प्रतिशत हिस्सा ही निकाल सकते हैं. हालांकि इसके लिए जरूरी यह है कि आपको नौकरी करते हुए 7 साल पूरे हो गए हों. वहीं आप अपनी संतान की उच्च शिक्षा के लिए EPF अकाउंट से अपने योगदान का 50 प्रतिशत रकम ब्याज के साथ निकाल सकते हैं. रकम निकालने के लिए आपकी नौकरी को कम से कम 7 साल होने अनिवार्य हैं.
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