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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को एक आदेश में, मार्च 2020 में आपदा प्रबंधन अधिनियम (Disaster Management Act) के तहत लागू किए गए कोरोना प्रतिबंधों को 31 मार्च से हटाने के आदेश जारी किये हैं.
गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि NDMA के तहत प्रतिबंधों को अब लागू रखने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत मास्क लगाना, हाथ की स्वच्छता और अन्य सुरक्षा उपाय जारी रहेंगे.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला (Ajay Bhalla) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को DM एक्ट के तहत जारी गाइडलाइंस हटाने के निर्देश दिए हैं.
24 मार्च 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सुझाव पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों को लागू किया था. इस आदेश के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में कार्य क्षमता के संबंध में प्रतिबंध लगाए गए थे. ऑफिसों में या तो कामकाज बंद करवा दिए गए थे या फिर आधी क्षमता के साथ दफ्तर खोलने की परमिशन दी गई थी.
इसके साथ ही क्या-क्या खुले रहेंगे और क्या-क्या बंद रहेंगे इसको लेकर भी नियम जारी किए गए थे.
आदेश के मुताबिक जरूरी चीजों को छोड़कर सभी व्यापारिक और प्राइवेट उद्योगों को बंद करने के निर्देश थे. इसके साथ ही पर्यटन और होटल व्यवसाय भी प्रतिबंध लगा था.
वहीं इस आदेश में सभी अस्पतालों, मेडिकल दुकानों और आवश्यक सेवाओं के कामकाज को अनिवार्य कर दिया गया था.
हालांकि, एडवाइजरी में कहा गया है कि लोगों को मास्क और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुझाए गए सुरक्षा दिशानिर्देशों की पालना करनी होगी.
मास्क लगाने को लेकर नियम जारी रहेंगे. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुरक्षा उपाय भी जारी रहेंगे.
कोरोना के बढ़ते मामलों के प्रति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट रहने के निर्देश हैं. इसके साथ ही बढ़ते कोरोना केस के रोकथाम के लिए राज्य अपने हिसाब फैसले कर सकते हैं.
हालांकि केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कोरोना से जुड़े नियमों को खत्म करना राज्यों पर छोड़ दिया है. वहीं कोरोना केस बढ़ने की स्थिति में राज्य सरकार अपनी तरफ से रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं.
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