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पंजाब (Punjab) और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार, 24 जनवरी को चंडीगढ़ प्रशासन को 30 जनवरी को मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया है. जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस हर्ष बंगर की खंडपीठ ने 18 जनवरी से 6 फरवरी तक चुनाव स्थगित करने के उपायुक्त के आदेश को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है.
कुलदीप कुमार ने 24 घंटे के भीतर चुनाव कराने और चुनाव की निगरानी के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी. कोर्ट ने आदेश दिया कि पार्षद अपने समर्थक नहीं लाएंगे, दूसरे राज्य की सिक्योरिटी लेकर आएंगे और चंडीगढ़ पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है.
अदालत ने कहा है कि चुनाव अनुसूची पीठासीन पदाधिकारी के अधीन कराए जाएंगे. वहीं चुनाव कैमरों की निगरानी में होंगे. चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू होगी. बता दें कि बीजेपी शासित चंडीगढ़ नगर निगम मेयर का चुनाव 18 जनवरी को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह अस्वस्थ थे.
प्रशासन ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए 6 फरवरी को चुनाव कराने की घोषणा की थी. इससे पहले जोरदार ड्रामा तब देखने को मिला था, जब संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही AAP और कांग्रेस के पार्षदों ने अंतिम समय में चुनाव स्थगित करने पर अपना विरोध दर्ज कराया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा.
नगर निगम के 35 सदस्यीय सदन में बीजेपी के पास सांसद और पदेन सदस्य किरण खेर के वोट के साथ 14 पार्षद हैं. AAP के पास 13 पार्षद हैं, जबकि कांग्रेस के पास सात पार्षद हैं. सदन में शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है.
AAP ने मेयर चुनाव को बीजेपी के खिलाफ 'इंडिया' गठबंधन की पहली लड़ाई और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पर्दा उठाने वाला बताया था.
(इनपुट: IANS)
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