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सदफ जफर के साथ थर्ड डिग्री से बुरा व्यवहार: कांग्रेस यूपी अध्यक्ष

कांग्रेस नेता ने कहा कि जेल में जफर के साथ ‘थर्ड डिग्री’ से भी बुरा व्यवहार हो रहा है

क्विंट हिंदी
भारत
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लखनऊ में पूर्व टीचर सदफ जफर की गिरफ्तारी
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लखनऊ में पूर्व टीचर सदफ जफर की गिरफ्तारी
(फोटो: फेसबुक/सदफ जफर) 

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उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गईं यूपी कांग्रेस की मीडिया प्रवक्ता सदफ जफर की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. उन्हें 19 दिसंबर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सोमवार को जफर से जेल में मुलाकात की. कांग्रेस नेता ने कहा कि जेल में जफर के साथ 'थर्ड डिग्री' से भी बुरा व्यवहार हो रहा है.

‘पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा था. उन्होंने उसकी पीठ पर मारा और उसके बाल खींचे.’
अजय कुमार लल्लू, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष

लल्लू ने मांग की है कि इस मामले में उच्च -स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए.

नहीं मिली जमानत

लखनऊ के एक कोर्ट ने सदफ जफर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुदेश कुमार ने कहा कि वो जमानत के हकदार नहीं हैं, क्योंकि जिन अपराधों के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है वो गंभीर हैं.

प्रियंका गांधी ने की रिहाई की मांग

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 22 दिसंबर को सदफ जफर की रिहाई की मांग की. प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, 'हमारी महिला कार्यकर्ता सदफ जफर पुलिस को बता रही थीं कि उपद्रवियों को पकड़ो और उन्हें यूपी पुलिस ने बुरी तरह से मारा पीटा व गिरफ्तार कर लिया. वह दो छोटे-छोटे बच्चों की मां हैं. ये सरासर ज्यादती है. इस तरह का दमन एकदम नहीं चलेगा.'

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