Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019महाभियोग संकट: कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ली, SC में खारिज घोषित

महाभियोग संकट: कपिल सिब्बल ने याचिका वापस ली, SC में खारिज घोषित

राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने महाभियोग नोटिस खारिज किया था

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
चीफ जस्टिस के महाभियोग का मामला 
i
चीफ जस्टिस के महाभियोग का मामला 
(फोटो: The Quint)

advertisement

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) दीपक मिश्रा के खिलाफ दिए गए महाभियोग नोटिस को राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू की ओर से खारिज किये जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले कांग्रेस के दोनों सांसदों ने अपनी याचिका वापस ले ली.

बता दें कि राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सदस्यों की ओर से दिये महाभियोग नोटिस को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया था.

सुनवाई के दौरान क्या हुआ?

  • चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज होने को चुनौती देने वाले कांग्रेस के दो सांसदों ने अपनी याचिका संविधान पीठ के सामने सूचीबद्ध करने पर सवाल उठाये.
  • सांसदों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सवाल किया, मामले की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की पीठ गठित करने का आदेश किसने दिया?
  • सिब्बल ने कहा, मामला प्रशासनिक आदेश के जरिए पांच न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, प्रधान न्यायाधीश इस संबंध में आदेश नहीं दे सकते हैं.
  • सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें पीठ के गठन संबंधी आदेश की प्रति चाहिए, संभवत: वह इसे चुनौती देने पर विचार कर सकते हैं.
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

मंगलवार को हुई इस मामले की सुनवाई करते हुई जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा की याचिका को खारिज कर दिया.

कांग्रेस सांसदों ने क्यों वापस ली याचिका?

महाभियोग के प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देने संबंधी याचिका को सांसदों ने उस वक्त वापस ले लिया, जब पांच जजों की बेंच ने संवैधानिक बेंच के गठन को लेकर प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी शेयर करने से इंकार कर दिया.

दरअसल, कांग्रेसी सांसदों की ओर से कपिल सिब्बल ने पांच जजों की बेंच के गठन पर सवाल उठाए. सिब्बल ने सवाल किया कि याचिका को अभी नंबर नहीं मिला. लेकिन रातों रात ये पीठ किसने गठित की? सिब्बल ने सवाल किया इस पीठ का गठन किसने किया ये जानना जरूरी है.

सिब्बल ने कहा कि चीफ जस्टिस इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर कोई आदेश जारी नहीं कर सकते.

बेंच ने प्रशानिक ऑर्डर की कॉपी देने से किया इंकार

सिब्बल ने जब बेंच से प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी मांगी तो जस्टिस सीकरी की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि उनके पास प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी नहीं है. पांच जजों की बेंच ने दलील दी कि मामले की सुनवाई मेरिट पर होनी चाहिए.

प्रशांत भूषण ने जताई निराशा

संवैधानिक बेंच की ओर से प्रशासनिक ऑर्डर की कॉपी शेयर करने से इंकार किए जाने पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने निराशा जताई है. उन्होंने कहा कि यह बहुत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 07 May 2018,09:26 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT