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देश में कोरोना एक बार फिर तेजी पकड़ रहा है. सरकार के मुताबिक पिछले दो दिनों से 18 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. ये दो महीने में सबसे ज्यादा है. कोरोना के इस दूसरे अटैक को देखते हुए कई राज्य सरकारों ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले यात्रियों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. आप भी इन राज्यों में यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये नियम कायदे जानने चाहिए.
महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने दिल्ली, गोवा, राजस्थान, गुजरात और केरल से आने वालों लोगों के लिए कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी जो कि हवाई जहाज के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले की नहीं होनी चाहिए. रेल से आने वाले यात्रियों की कोरोना रिपोर्ट 96 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
राजस्थान की गहलोत सरकार ने पंजाब, हरियाणा, मध्य और गुजरात से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की कोरोना वायरस की नेगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना जरूरी कर दिया है. बता दें कि केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों को लिए पहले से ही ये पाबंदियां लागू हैं.
सिक्किम सरकार की नई गाइडलाइंस के अनुसार महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलगांना और कनार्टक से आने वाले पर्यटकों को कोरोना जांच रिपोर्ट साथ में लानी होगी. रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
देश की राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भी महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से आने वाले लोगों के लिए प्रवेश से पहले कोरोना रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया है. यह आदेश दिल्ली में फ्लाइट, बस और ट्रेन से आने वाले यात्रियों पर अभी फिलहाल 15 मार्च तक लागू है.
उत्तराखंड सरकार ने भी हाल में महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले यात्रियों के बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट के आदेश दिए हैं. रेलवे स्टेशन और देहरादून एयरपोर्ट पर भी कोविड-19 की जांच बढ़ा दी गई है. कुंभ मेले को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं. जैसे कि कुंभ मेले में आने से पहले आपको www.haridwarkumbhmela2021.com पर रजिस्ट्रेशन करना होगा. शाही स्नान वाले दिन सिर्फ आवश्यक सामान वाली दुकानें ही खुलेंगी. जैसे कि दूध, खाने का सामान और पूजा करने की सामाग्री आदि.
कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोगों को कोविड-19 की निगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी. यह रिपोर्ट राज्य में आने से 72 घंटे के पहले की नहीं होनी चाहिए.
पश्चिम बंगाल में भी केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक से आने वाले यात्रियों को अपने साथ 72 घंटे के भीतर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट साथ में लानी होगी.
महाराष्ट्र और केरल से तमिलनाडु में आए सभी यात्रियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना होगा.
ओडिशा में महाराष्ट्र, पंजाब, केरल और मध्य प्रदेश से आए पर्यटकों को एक हफ्ते के क्वारंटीन में रहना होगा. इस नियम से कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वालों को छूट दी गई है.
केरल सरकार ने कहा है कि किसी भी राज्य के व्यापारी प्रदेश में क्वारंटीन में रहे बिना आठ दिनों तक रह सकते हैं लेकिन उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम बताना होगा.
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