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कोरोना लॉकडाउन 4.0 (18-31 मई) के दिशा निर्देशों में राज्यों को नए अधिकार देने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने साफ किया है कि राज्य केंद्र की तरफ से लगाई गई पाबंदियों में ढील नहीं दे पाएंगे. इस बारे में गृह मंत्रालय ने कहा है, ''राज्य/केंद्र शासित प्रदेश MHA की गाइडलाइन्स में दी गई पाबंदियों में ढील नहीं दे सकते. (हालांकि) जरूरत होने पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश दूसरी गतिविधियों को रोक सकते हैं.''
इस बीच, देश के कई हिस्सों में कोरोना लॉकडाउन 4.0 के पहले दिन बार्बर शॉप, सैलून समेत कई चीजों की दुकानें खोली गई हैं. दिल्ली के खान मार्केट में मीट शॉप, स्टेशनरी शॉप, बेकरी, मिठाइयों की दुकान और फोटोस्टेट की दुकानें खुली हैं.
पंजाब के मोहाली और लुधियाना जैसे शहरों से भी बार्बर शॉप और सैलून के खुले की तस्वीरें सामने आई हैं.
बता दें कि लॉकडाउन 4.0 के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मई को नए दिशा निर्देश जारी किए. नए दिशानिर्देशों में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए 31 मई तक और रियायतें दी गई हैं, जिनमें मॉल को छोड़कर बाजारों में बार्बर शॉप, सैलून और स्पा समेत बाकी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति दी गई है.
ई-कॉमर्स कंपनियों को भी सभी चीजों की घरों तक डिलीवरी करने की अनुमति दे दी गई है, जिनमें वे चीजें भी शामिल हैं जो जरूरी चीजों की श्रेणी में नहीं आतीं. हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा, जिसका मतलब है कि शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक गैर-जरूरी यात्राएं प्रतिबंधित रहेंगी.
राज्यों को रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन क्लासीफाइ करने के अधिकार दिए गए हैं, जिसकी कई राज्यों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे थे. हालांकि गृह मंत्रालय ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से निर्धारित मानदंडों पर विचार करने के बाद ही क्लासीफिकेशन किया जाना चाहिए.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 18 मई को कहा, ''कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा और बाकी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों अनुमति दी जाएगी. रविवार को पूरे राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन रहा करेगा.'' इसके अलावा उन्होंने कहा, ''सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। सभी ट्रेनों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति दी जाएगी.''
गृह मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है.
MHA के दिशा-निर्देश के मुताबिक, लॉकडाउन 4.0 में घरेलू हवाई एम्बुलेंस के अलावा बाकी सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद रहेंगी. गृह मंत्रालय का कहना है कि 31 मई तक देशभर में मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल और जिम बंद रहेंगे. हालांकि खाने की डिलीवरी करने के लिए रेस्टोरेंट्स के किचन में कामकाज हो सकता है.
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