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कोरोना वाययरस महामारी को देखते हुए दिल्ली में पिछले करीब पांच महीने से मास्क या फेस मास्क पहनना अनिवार्य है. हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि मास्क लगाने के नियमों का उल्लंघन करने पर शुल्क लगाया जाएगा.
एक वायरल ट्वीट के बाद, सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ गई है कि क्या गाड़ी में अकेले सफर कर रहे शख्स को भी मास्क लगाना होगा या नहीं. इसे लेकर क्या हैं सरकारी आदेश और नियम? जानिए.
क्या कार में सफर करते वक्त मास्क पहनना जरूरी है?
अगर आप दिल्ली में हैं तो हां. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने 8 अप्रैल को जारी अपने आदेश में कहा है कि निजी या ऑफिशियल गाड़ी में सफर कर रहे हर शख्स को मास्क पहनना अनिवार्य है.
लेकिन क्या गाड़ी में अकेले सफर करते समय भी पहनना होगा मास्क?
इस पर कोई स्पष्टता नहीं है. DDMA ने इसे लेकर सफाई नहीं दी है कि अकेले सफर कर रहे ड्राइवरों को भी मास्क पहनने की जरूरत है या नहीं, खासकर अगर वो अपनी निजी गाड़ी में जा रहे हैं तो.
दिल्ली में कहां-कहां मास्क पहनना अनिवार्य है?
DDMA के आदेश के मुताबिक, दिल्ली में इन जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है:
मास्क नहीं पहनने पर होगी कार्रवाई?
8 जून को एक आदेश में, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर एन्फोर्सिंग एजेंसी 500 रुपये और अपराध दोहराने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाएंगी.
तो क्या अकले सफर करते वक्त मास्क नहीं अपराध है? क्या इसपर जुर्माना देना होगा?
सोलो ड्राइवर्स के के मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. इसलिए ये स्पष्ट नहीं है कि क्या उन लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा जो अकेले सफर कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं.
COVID-19 के कौन से नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना?
कोरोना वायरस महामारी के दौरान इन नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार आप पर जुर्माना लगा सकती है:
जुर्माना नहीं देने पर क्या होगा?
नियमों का उल्लंघन करने और जुर्माना नहीं देने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा. इसमें अधिकतम 1,000 रुपये या छह महीने की जेल हो सकती है.
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