Home News India लॉकडाउन: इन सेवाओं में भी मिलेगी राहत,सरकार ने फिर जारी की लिस्ट
लॉकडाउन: इन सेवाओं में भी मिलेगी राहत,सरकार ने फिर जारी की लिस्ट
पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया
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पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया
(फोटो: PTI)
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पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश के नाम संबोधन में कोरोनावायरस के चलते अगले 21 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया. पीएम मोदी की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने जरूरी गाइडलाइन जारी की थीं. इन गाइडलाइन में गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि पिछले दिनों चले लॉकडाउन की तरह ही सभी इमरजेंसी और आवश्यक जरूरतों से जुड़ी सेवाओं और सामान को रोका नहीं जाएगा. वहीं, 25 मार्च को मंत्रालय ने एक बार फिर कुछ सेवाओं की लिस्ट जारी की है, जो लॉकडाउन के दौरान चालू रहेंगी, जैसे खाने के सामान, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी, जिसको लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी.
क्या सुविधाएं मिलती रहेंगी?
एयरपोर्ट, पोर्ट और लैंड बॉर्डर पर न्यूनतम स्टाफ के साथ कस्टम क्लीयरेंस की सुविधा जारी रहेगी.
न्यूनतम स्टाफ के साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट भी खुले रहेंगे.
वेटेरनरी अस्पताल, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च लैब.
बैंकिंग सेवाओं के लिए आईटी वेंडर, एटीएम ऑपरेशन्स और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां.
बीज और कीटनाशक की दुकानें.
सरकारी गतिविधियों के लिए कॉल सेंटर
खाने के सामान, ड्रग्स और मेडिकल डिवाइस के पैकेजिंग मैटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
जरूरत के सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट.
कार्गो की आवाजाही के लिए रेलवे, एयरपोर्ट और सीपोर्ट भी खुले रहेंगे.
पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाने का सामान और मेडिकल डिवाइस की आवाजाही के लिए लैंड बॉर्डर भी खुले रहेंगे.
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जिन चीजों की पहले से छूट है
भारत सरकार के ऑफिस बंद रहेंगे, उससे जुड़ी सभी संस्थाएं बंद रहेंगी. लेकिन ये चीजें खुली रहेंगी.
राज्य सरकार के दफ्तर बंद रहेंगे. लेकिन ये चीजें खुली रहेंगी.
अपवाद
पुलिस, होमगार्ड्स, अग्निशमन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, जेलें खुली रहेंगी. जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी खुला रहेगा. बिजली, पानी, सफाई विभाग भी खुलेंगे.
अस्पताल और इससे जुड़ी दूसरी सेवाएं खुली रहेंगी.
सारी कॉमर्शियल और प्राइवेट चीजें बंद रहेंगी..लेकिन इन चीजों को छोड़कर
अपवाद
राशन की दुकान, खाद्य सामाग्री, फल-सब्जियों की दुकान, डेयरी, मांस-मछली की दुकानें. जिला प्रशासन को ये निर्देश है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें सीधा घर पर डिलीवर की जाएं.
सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जरूरी सामान बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुली रहेंगी.
यातायात के सभी साधन बंद रहेंगे. हालांकि, जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा. इसके अलावा अग्निशमन, कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ा यातायात जारी रहेगा.
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी लॉकडाउन का पालन करेगी. केवल लॉकडाउन में फंसे यात्रियों, मेडिकल कर्मी, एयर और सी क्रू को पनाह देने वाले होटल और होमस्टे खुले रहेंगे. इसके अलावा जो होटल क्वारंटीन सुविधा देने में शामिल हैं, वो भी खुलेंगे.
सभी शैक्षिक, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे.
सभी धार्मिक स्थल भी नहीं खुलेंगे.
अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे.