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'अनलॉक 4' की गाइडलाइन्स में 21 सितंबर से स्कूलों को आंशिक रूप से क्लास 9-12 के छात्रों के लिए खोलने की इजाजत दी गई थी. इस संबंध में केंद्र सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की हैं और आखिरी फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है.
करीब सात महीनों बाद छात्रों के वापस स्कूल लौटने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति की जरूरत होगी. इसके अलावा स्कूलों को सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना होगा.
तो किन राज्यों ने स्कूलों को खोलने की इजाजत दी है? अगर कोई छात्र स्कूल नहीं जाना चाहता तो क्या होगा? सब यहां समझिए.
21 सितंबर से किन राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं?
क्या बाकी राज्यों ने स्कूल खोलने से मना कर दिया है?
इन राज्यों ने कहा है कि उनके स्कूल सितंबर के अंत तक बंद रहेंगे:
कुछ राज्यों ने स्कूलों को खोलने पर अभी फैसला नहीं किया है. ये राज्य हैं:
क्या 21 सितंबर से स्कूल जाना अनिवार्य है?
नहीं, क्लास 9-12 के छात्र टीचर से गाइडेंस लेने के लिए वॉलंटरी आधार पर स्कूल जा सकते हैं. इसके लिए माता-पिता की लिखित अनुमति चाहिए होगी.
क्या स्कूल खुलने के बाद रेगुलर आठ-घंटे की क्लास करेंगे?
रेगुलर क्लासेज के लिए स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान 30 सितंबर तक बंद हैं.
क्या इसका मतलब है कि ऑनलाइन क्लासेज बंद हो जाएंगी?
नहीं, छात्रों और टीचरों के बीच की ये मुलाकात वॉलंटरी आधार पर हैं, तो बाकी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेज चलती रहेंगी.
मैं कंटेनमेंट जोन में रहता हूं. क्या मैं स्कूल जा सकता हूं?
नहीं, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले छात्र स्कूल नहीं जा सकते.
कंटेनमेंट जोन में मौजूद स्कूल भी नहीं खुलेंगे.
स्कूल परिसर में किन गतिविधियों की इजाजत रहेगी?
क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा?
स्कूलों में किन बातों का ध्यान रखना होगा?
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