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पत्रकार छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को उम्रकैद की सजा

गुरमीत राम रहीम को आज सुनाई जाएगी सजा, Live Updates के लिए जुड़े रहिए

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भारत
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बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम
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बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम
(फोटो: द क्विंट)

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पंचकुला स्पेशल कोर्ट पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और तीन अन्य को उम्रकैद की सजा सुना दी है. सीबीआई ने राम रहीम के लिए फांसी की सजा मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे और उसके साथियों को उम्रकैद की सुनाई है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

CBI की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने हत्या मामले में 11 जनवरी को गुरमीत और तीन अन्य - कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह ओर कृष्ण लाल को दोषी ठहराया था. चारों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया जा चुका था. निर्मल सिंह और कृष्ण लाल को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी ठहराया जा चुका है. फिलहाल गुरमीत राम रहीम अपनी दो महिला अनुयायियों से दुष्कर्म करने के जुर्म में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कैद की सजा काट रहा है. राम रहीम को पहले अपने 20 साल की सजा काटनी होगी, जिसके बाद उसकी उम्रकैद की सजा शुरू हो जाएगी. इसका मतलब मरते दम तक राम रहीम को अब जेल में रहना होगा.

क्या है पत्रकार छत्रपति हत्याकांड?

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस करीब 16 साल पुराना मामला है. इस केस में ही आज डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई जानी है.

  • साल 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी
  • छत्रपति अपने समाचार पत्र में डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे
  • पत्रकार छत्रपति के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया था
  • बाद में इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई
  • सीबीआई ने साल 2007 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी
  • इसमें डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम को हत्या की साजिश रचने का आरोपी माना था

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CBI कोर्ट गुरमीत को सुनाई जाएगी सजा

सीबीआई के वकील एचपीएस वर्मा के मुताबिक, सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार की एक अर्जी स्वीकार कर ली. हरियाणा सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट से सजा का ऐलान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की अपील की थी.

गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पहले गुरमीत राम रहीम की पेशी होगी और फिर कोर्ट सजा सुना देगी.

राम रहीम पर फैसले से पहले सिरसा और रोहतक में धारा 144 लागू

मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने से पहले कानून व्यवस्था को देखते हुए सिरसा और रोहतक में धारा 144 लागू कर दी गई है.

बता दें, रेप केस में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला, सिरसा और रोहतक समेत हरियाणा के कई हिस्सों में हिंसा भड़क गई थी.

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राम रहीम को उम्रकैद

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में अब सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. राम रहीम के तीन अन्य सहयोगियों को भी इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

20 साल की सजा के बाद उम्रकैद

राम रहीम को पहले अपने 20 साल की सजा काटनी होगी, जिसके बाद उसकी उम्रकैद की सजा शुरू हो जाएगी. इसका मतलब मरते दम तक राम रहीम को अब जेल में रहना होगा.

पंचकुला में बढ़ाई गई सुरक्षा

गुरमीत राम रहीम पर उम्रकैद का फैसला आने के बाद पूरे पंचकुला में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. यहां पुलिस और सुरक्षाबलों की कई टीमों को पहले ही तैनात कर दिया गया था.

हम सजा से संतुष्ट हैं

गुरमीत राम रहीम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद पत्रकार रामचंद्र के बेटे ने कहा, “सत्य की जीत हुई है. हमारी मांग थी कि राम रहीम को फांसी की सजा मिले लेकिन हम कोर्ट के उम्रकैद के फैसले से संतुष्ट है.”

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 17 Jan 2019,08:39 AM IST

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