Home News India FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए जारी की SOP, सरकार से मांगी मंजूरी
FWICE ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए जारी की SOP, सरकार से मांगी मंजूरी
FWICE ने कहा है कि, उनके फेडेरेशन के तहत 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं
क्विंट हिंदी
भारत
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FWICE ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है.
(फोटोः Altered by Quint Hindi)
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फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा है. इस लेटर में फेडरेशन की तरफ से गाइडलाइन भेजा गया है और मीडिया और मनोरंजन उद्योग में काम फिर से शुरू करने के लिए SOP जारी किया गया है.
FWICE ने कहा है कि, उनके फेडेरेशन के तहत 5 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं ये मीडिया मनोरंजन उद्योग का सबसे बड़ा और पुराना संगठन है. संगठन से जुड़े सभी कर्मी लॉकडाउन के बाद अब कार्य करने के लिए उत्सुक हैं. इसलिए हमने काम को शुरू करने के लिए एक मसौदा तैयार किया है.
FWICE की ये है गाइडलाइन
शूटिंग के दौरान सभी तरह के जरूरी मेडिकल सुविधाएं रखना जरूरी होगा.
शूटिंग के दौरान सदस्यों को स्टूडियो परिसर या होटल में तैनात किया जाना चाहिए, जब तक कि पूरी शूटिंग खत्म न हो जाए, तब तक यात्रा और बाहरी लोगों के संपर्क से बचें.
क्रू मेबर्स को मास्क और ग्लव्स देने होंगे. साथ ही सफाई के लिए अतिरिक्त व्यवस्था रखनी होगी. ये भी ध्यान रखना होगा कि, मेकअप आर्टिस्ट और हेयरड्रेसर एक अभिनेता पर एक बार ब्रश या दूसरे उपकरण का इस्तेमाल करने के बाद उसको सैनिटाइज करे.
सभी सदस्यों को पर्सनल केयर साधन जैसे फेसमॉस्क, हैंड सैनिटाइजर प्रोड्यूसर दें.
प्रोड्यूसर को अपने सभी सदस्यों को अच्छे खान-पान की सुविधा देनी होगी
इनडूर शूट में कम से कम सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए.
पोस्ट प्रोडक्शन की गतिविधियों को कम से कम वर्कफोर्स के साथ किया जाना चाहिए. सभी सामानों को काम में लाने से पहले और बाद में साफ किया जाना चाहिए.
सभी सदस्यों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
यूनिट के सभी सदस्यों को कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगा, जिससे उन्हें शूट पर आने की अनुमति होगी.
शूटिंग शुरू करने से पहले प्रोड्यूसर को बकाया राशि को देना होगा और शूटिंग के 30 दिन के अंदर काम होने के बाद पेमेंट करना होगा, जबकि रोजना काम करनेवालों को रोज पेमेंट करना होगा.
हर सेट के लिए एंबुलेंस, डॉक्टर और नर्स की सुविधा रखना अनिवार्य होगा.
काम करने के लिए 8 घंटे की दो शिफ्ट होगी और हर शिफ्ट में सदस्यों को बदलना होगा.
अगर कोई सदस्य शूटिंग के दौरान या यात्रा के दौरान कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना होगा. साथ ही 50 लाख तक का इंश्योरेंस कराना होगा.
सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है मसौदा
FWICE ने इस दिशा-निर्देश को सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा है, अगर सरकार इसे मान लेती है तो जल्द ही मीडिया और मनोरंजन उद्योग में काम फिर से शुरू हो जाएगा.
बता दें कि, हाल ही में कई कलाकारों ने पेमेंट को लेकर शिकायत की थी. साथ ही काम नहीं होने की वजह से काफी परेशान थे. क्योंकि जब से देशव्यापी लॉकडाउन हुआ है, तब से इंडस्ट्री का काम बंद पड़ा है.