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कोरोना: MHA की नई गाइडलाइंस जारी, सिनेमाहॉल को मिलेगी ज्यादा छूट

कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

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भारत
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कोरोना:MHA की नई गाइडलाइन जारी,थिएटर ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे
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कोरोना:MHA की नई गाइडलाइन जारी,थिएटर ज्यादा क्षमता के साथ खुलेंगे
(फोटो: क्विंट हिंदी)

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कोरोना वायरस संक्रमण की निगरानी, रोकथाम और सावधानी के लिए गृह मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. ये 1 फरवरी, 2021 से लागू होगा और 28 फरवरी, 2021 तक लागू रहेगा. अब सिनेमाघरों और थिएटर को ज्यादा सीट क्षमता के मंजूरी दी जाएगी. अभी सिनेमाहॉल और थिएटर 50 फीसदी सीट क्षमता के साथ खुल रहे हैं.

इसके लिए सूचना-प्रसारण मंत्रालय अलग से SOP जारी करेगा. साथ ही खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिए स्विमिंग पूल्स को अनुमति पहले ही दे दी गई थी. अब स्विमिंग पूल्स को सभी के इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी गई है, जिसके लिए एमएचए के साथ परामर्श के बाद युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा संशोधित एसओपी जारी की जाएगी.

नई गाइडलाइंस में कहां-कहां छूट?

कंटेंटमेंट जोन के बाहर इन चीजों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए अनुमति होगी-

  • सामाजिक/ धार्मिक/ खेल/ मनोरंजन/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक आयोजन के लिए बंद स्थलों में 200 लोगों की सीमा के साथ. खुले स्थलों में मैदान/ स्थान के आकार को देखते हुए भवन की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ पहले ही अनुमति दी जा चुकी है. अब ऐसे आयोजनों को संबंधित राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के एसओपी के आधार पर मंजूरी दी जाएगी,
  • बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) एग्जिबिशन को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है. अब सभी प्रकार के प्रदर्शनी कक्षों को अनुमति मिल जाएगी, जिसके लिए SOP जारी की जाएगी.
  • यात्रियों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स को और खोलने के लिए, नागर विमानन मंत्रालय (एमओसीए) हालात के आकलन के आधार पर गृह मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद एक फैसला ले सकता है.
  • समय समय पर बदलाव के साथ विभिन्न गतिविधियों के लिए एसओपी निर्धारित किए गए हैं. इनमें शामिल हैं : यात्री ट्रेनों; हवाई यात्रा; मेट्रो ट्रेनों द्वारा; स्कूलों, उच्च शैक्षणिक संस्थानों; होटलों और रेस्तरां; शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन पार्कों; योग केन्द्रों और जिम्नेजियम के लिए आवाजाही. ये एसओपी संबंधित विभागों द्वारा सख्ती से लागू की जाएंगी, जो उनके कड़ाई से पालन के लिए जवाबदेह होंगे.
अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा पार व्यापार सहित लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति/ स्वीकृति/ ई-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी.

गाइडलाइंस में लिखा है कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है. आरोग्य सेतु का उपयोग. आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के उपयोग को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा.

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