Home Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019News Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019India Created by potrace 1.16, written by Peter Selinger 2001-2019कोरोना | उचित एम्बुलेंस चार्ज तय करने के लिए SC ने दिया निर्देश

कोरोना | उचित एम्बुलेंस चार्ज तय करने के लिए SC ने दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्यों को दिया निर्देश 

क्विंट हिंदी
भारत
Updated:
सुप्रीम कोर्ट 
i
सुप्रीम कोर्ट 
(फोटो: PTI)

advertisement

COVID-19 मरीजों को सेवा मुहैया कराने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइडर्स जिस तरह से ज्यादा चार्ज वसूल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसे लेकर शुक्रवार को चिंता जाहिर की है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यों को, एम्बुलेंस सेवाओं के लिए उचित दाम तय करने का निर्देश दिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें COVID-19 मरीजों के लिए उचित सेवा सुनिश्चित करने को, एम्बुलेंस सेवाओं को बढ़ाने के लिए उचित आदेश /निर्देश देने की मांग की गई थी. 

बेंच ने कहा कि इस महामारी के वक्त इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी के प्रति बाध्य हैं, सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि एम्बुलेंस की संख्या पर्याप्त हो. बेंच ने कहा कि COVID-19 मरीजों की मदद के लिए हर जिले में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

बता दें कि भारत में अब तक COVID-19 के 45 लाख से ज्यादा कन्फर्म्ड केस सामने आ चुके हैं. देश में कोरोना वायरस की वजह से 76 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कुल कन्फर्म्ड केस के हिसाब से भारत अमेरिका के बाद COVID-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

Published: 11 Sep 2020,03:05 PM IST

ADVERTISEMENT
SCROLL FOR NEXT