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पटाखों पर बैन रहेगा बरकरार, SC ने खारिज की कारोबारियों की मांग

रोक के फैसले में बदलाव के लिए व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. 

द क्विंट
भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश में बदलाव से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने रोक के आदेश में बदलाव से किया इनकार
(फोटो: PTI)

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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगा बैन सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. दरअसल दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक के फैसले में बदलाव के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को पटाखों की बिक्री पर एक नवंबर तक रोक लगाई थी. हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जनके पास पटाखे है वो दिवाली की रात 11 बजे तक जला सकते है.

जस्टिस ए के सीकरी ने पटाखों की ब्रिकी पर रोक के आदेश में बदलाव से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर देखने बाद फैसला सुनिश्चित किया जाएगा.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी तय किए समय

दिल्ली-एनसीआर के बाद अब पंजाब और हरियाणा में भी पटाखों को लेकर कुछ नियम तय किए गए हैं. पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए दिवाली की रात समय तय किए है. कोर्ट ने आदेश जारी कर 6.30 से 9.30 तक ही पटाखे जलाने को कहा है.

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व्यापारियों ने नुकसान का दिया था हवाला

सुप्रीम कोर्ट के पटाखा बैन के आदेश के बाद विक्रेताओं ने भारी नुकसान का हवाला दिया था. बुधवार को इस मामले में व्यापारियों ने पुनर्विचार याचिका दायर कर जल्द सुनवाई की मांग की थी. विक्रेताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि पटाखे खरीदने में उन्होंने काफी पैसे लगा रखे हैं. अगर बैन नहीं हटेगा, तो उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

पर्यावरण को ध्यान में रखकर लगाया गया बैन

दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने. साथ ही पर्यावरण और लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर पटाखों की बिक्री पर पूरी तर से बैन लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा था, हमें कम से कम एक दिवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए.

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