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Diwali 2021: क्या आपके राज्य-शहर में पटाखा चलाना और बेचना बैन है? यहां जानें

सुप्रीम कोर्ट और NGT ने कुछ शर्त रखें हैं वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां की सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.

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<div class="paragraphs"><p>क्या आपके राज्य-शहर में पटाखा चलाना- बेचना बैन है?</p></div>
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क्या आपके राज्य-शहर में पटाखा चलाना- बेचना बैन है?

(फोटो- पीटीआई)

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दिवाली (Diwali) के आसपास वायु प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और कई राज्यों ने पटाखों पर बैन (Crackers Banned) लगा दिया है. जहां सुप्रीम कोर्ट और NGT ने पटाखों पर बैन के साथ कुछ शर्त रखी हैं वहीं कई ऐसे राज्य हैं जहां की सरकार ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है.

एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए उन तमाम शहरों में पटाखों पर बैन लगाने का आदेश दिया है जहां की एयर क्वालिटी मॉडरेट( 50 से अधिक AQI) है. साथ ही जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य है, वहां दो घंटे पटाखे चलाए जा सकते हैं, लेकिन ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा.

ऐसे में डालते हैं एक नजर आपके राज्य और आपसे शहर पर, क्या वहां आपको पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत होगी या नहीं.

दिल्ली

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने 29 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी, 2022 तक पटाखों की बिक्री और उनको फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था. अपने आधिकारिक मेमो में इसने लिखा है कि उच्च वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए जनहित में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पटाखों पर "पूर्ण प्रतिबंध" लगा दिया गया है.

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा करते हुए कहा था कि यह 'जान बचाने के लिए जरूरी' है.
  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)- दिल्ली - 195- रेड जोन

बिहार

24 अक्टूबर को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटना, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली जैसे चार जिलों और शहरों में पटाखों की बिक्री और प्रयोग पर बैन लगा दिया. राज्य के बाकी हिस्सों में दिवाली पर केवल ग्रीन या पर्यावरण के अनुकूल पटाखों की अनुमति होगी.

  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)- बिहार- 132- ऑरेंज जोन

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के आगरा प्रशासन ने जिले में पटाखों के प्रयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. आदेश जारी करते हुए आगरा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष पटाखों की बिक्री के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा और न ही कोई दुकान आवंटित की जाएगी.

  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)- आगरा- 181- रेड जोन

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल सरकार ने 28 अक्टूबर को आगामी त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री और उनको फोड़ने पर बैन लगा दिया. हालांकि, राज्य सरकार ने त्योहारों के दौरान ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी है.

जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य में पटाखों का प्रयाग केवल 2 घंटे के लिए किया जा सकता है. दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, क्रिसमस पर 35 मिनट और नए साल की पूर्व संध्या पर 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं.
  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)- पश्चिम बंगाल - 142- ऑरेंज जोन

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पंजाब

पंजाब सरकार ने मंगलवार, 26 अक्टूबर को राज्य भर में दिवाली और गुरुपर्व पर ग्रीन पटाखे फोड़ने के लिए दो घंटे का समय देने की घोषणा की. लेकिन साथ ही राज्य के प्रशासन ने खराब AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स) के कारण जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ में 27 अक्टूबर की आधी रात से टोटल बैन लगा दिया.

  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)-पंजाब- 139-ऑरेंज जोन, जालंधर- 167- रेड जोन

मध्य प्रदेश

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार, 28 अक्टूबर को उच्च प्रदूषण स्तर के कारण मध्य प्रदेश में पटाखों पर बैन लगा दिया. हालांकि कम एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले क्षेत्रों में लोग दिवाली पर केवल दो घंटे के लिए ही पटाखे फोड़ सकते हैं.

  • AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स)-मध्य प्रदेश - 179- रेड जोन

महाराष्ट्र

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार, 27 अक्टूबर को राज्य में दिवाली के लिए मद्देनजर दिशानिर्देश जारी किये. लोगों से पटाखे न फोड़ने का आग्रह करते हुए सरकार ने वायु प्रदूषण और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए दिवाली मानने को कहा है.

  • AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स)-महाराष्ट्र - 135-ऑरेंज जोन

राजस्थान

राजस्थान सरकार ने इस साल 1 अक्टूबर से पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने इस दिवाली राज्य भर में ग्रीन पटाखों के प्रयोग और बिक्री की अनुमति दी है.

  • AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स)- राजस्थान- 163- रेड जोन

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर को कहा कि पटाखों के इस्तेमाल पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है लेकिन बेरियम साल्ट या रासायनिक पटाखों पर प्रतिबंध है. चेतावनी देते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी ऑथोरिटी को कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है. सेलिब्रेशन की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों की अनुमति नहीं है.

नोट- AQI( एयर क्वालिटी इंडेक्स) स्टोरी लिखे जाने के समय का है.

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