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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पुलिसकर्मयों के लिए ‘ठुल्ला’ शब्द का इस्तेमाल किए जाने के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया कर दिया है जिसमें दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहने को लेकर उन पर मानहानि का मुकदमा किया गया था.
कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. उससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को समन भी जारी किया था.
एक टीवी इंटरव्यू में केजरीवाल ने पुलिसकर्मियों को ‘ठुल्ला’ कहा था. इस टिप्पणी के बाद पुलिसकर्मियों ने दिल्ली के दो अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में शिकायत दर्ज कराई थी. इसके अलावा केजरीवाल पर मानहानि का भी केस दर्ज हुआ था. केजरीवाल ने 2015 में ये बयान दिया था उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी थे. उन्होंने भी ‘ठुल्ला’ शब्द पर आपत्ति जताई थी.
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