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मानहानि केस में CM केजरीवाल को बेल, BJP सांसद ने लगाया है आरोप

सीएम केजरीवाल ने ऐसा क्या कह दिया कि उन्‍हें जमानत लेने की नौबत आ गई?

अनंत प्रकाश
भारत
Updated:


दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो: IANS)
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (फोटो: IANS)
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दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को मानहानि‍ से जुड़े एक मामले में जमानत दी है. केजरीवाल के खिलाफ ये मामला बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दर्ज कराया था.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने सीएम केजरीवाल के अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह राहत दे दी. इस मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी.

टीवी इंटरव्‍यू के दौरान मानहानि!

बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सीएम केजरीवाल पर आईपीसी की धारा 500 (मानहानि‍) के तहत आपराधिक मानहानि‍ का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल को बीती फरवरी में एक आरोपी के तौर पर तलब किया था.

बिधूड़ी का आरोप है कि केजरीवाल ने एक न्‍यूज चैनल को इंटरव्‍यू देने के दौरान उनकी मानहानि की. उन्होंने दावा किया कि केजरीवाल ने झूठ बोलते हुए कहा था कि बिधूड़ी और कांग्रेस के एक नेता के खिलाफ मामले लंबित हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही.

बिधूड़ी ने दावा किया कि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है और केजरीवाल ने ऐसा बयान देकर उनकी मानहानि की है.

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Published: 08 Jul 2016,05:27 PM IST

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