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थरूर पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार रुपये का जुर्माना, नहीं हुए थे पेश 

मानहानि मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने थरुर पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

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दिल्ली की अदालत ने थरूर पर 5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
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दिल्ली की अदालत ने थरूर पर 5 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
(फाइल फोटो: PTI)

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दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. उन पर बीजेपी नेता राजीव बब्बर के दायर मानहानि मामले को लेकर सुनवाई में नहीं पहुंचने को लेकर जुर्माना लगाया गया. वहीं थरुर को अगली सुनवाई के दिन मौजूद रहने का निर्देश भी दिया गया है.

एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने थरूर पर सख्ती बरतते हुए कहा कि,

“थरूर को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होना होगा”
विशाल पाहुजा (एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट)

पहले भी टल चुकी है सुनवाई

शशि थरूर के इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है. अदालत में इसकी सुनवाई पहले 2019 में होनी थी, जिसको बढ़ाकर 15 फरवरी 2020 कर दिया गया. अदालत ने दिसंबर में भी थरुर पर जुर्माना लगाया था. लेकिन तब उसकी राशी सिर्फ 500 रुपये थी. ये जुर्माना भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं रहने के लिए लगाया गया था.

क्या था मामला?

राजीव बब्बर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 'शिवलिंग पर बैठे एक बिच्छू' वाले बयान पर थरूर के खिलाफ मामला दायर किया था. जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने ये फैसला दिया. थरूर ने ये बात 2018 में बेंगलुरू में आयोजित एक लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी.

कांग्रेस नेता शशि थरूर अक्सर अपनी बयानबाजी को लेकर निशाना बनते रहते हैं. पिछले महीने जब नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर की बयानबाजी के बीच बचाव में शशि थरूर भी कूद पड़े. शशि थरूर ने स्वराज कौशल से पूछा था कि क्या दूसरे धर्म में शादी करना देशद्रोह है? या फिर अनुपम खेर की आलोचना करना? फिर स्वराज कौशल और थरूर के बीच ट्विटर पर जंग छिड़ गई थी.

(इनपुट -IANS)

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Published: 15 Feb 2020,05:36 PM IST

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