advertisement
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गरीब किरायेदारों के किराए का भुगतान करने का निर्देश दिया है. दरअसल, अदालत ने ये बात अरविंद केजरीवाल के वादे पर ही कही है. केजरीवाल ने कोरोना की पहली लहर के दौरान 29 मार्च 2020 को प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि अगर कोई किरायेदार किराया भुगतान करने में असमर्थ है तो उस गरीब का किराया राज्य सरकार भुगतान करेगी.
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन/वादा वचन-बंधन के कानूनी सिद्धांतों और वैध अपेक्षाओं दोनों के तहत लागू करने योग्य है.
यह मानते हुए कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वादे कानून के तहत लागू करने योग्य हैं, अदालत ने दिल्ली सरकार को गरीब किरायेदारों के किराए का भुगतान करने के वादे को लागू करने के लिए एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया.
अदालत ने आगे कहा कि ये नीति उन व्यक्तियों के व्यापक हित को ध्यान में रखेगी, जिन्हें मुख्यमंत्री के बयान में लाभ देने का इरादा था.
अदालत ने ये निर्देश कुछ किराएदारों और मकान मालिकों की याचिका पर दिया है. याचिकाकर्ताओं में दैनिक वेतन भोगी मजदूर शामिल थे, जिन्होंने दावा किया था कि वे किरायेदार हैं जो COVID-19 की वजह से आई आर्थिक मंदी के बाद अपने किराए का भुगतान करने में असमर्थ हैं.
सीएम केजरीवाल ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान कहा था,
याचिका में कहा गया था कि मुख्यमंत्री की 29 मार्च 2020 की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भरोसा कर रहे थे, जिसमें उन्होंने सभी मकानमालिकों से उन किरायेदारों से किराए की मांग / संग्रह को स्थगित करने का अनुरोध किया था जो गरीब और गरीबी से त्रस्त हैं.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)