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दिल्ली में लैंड पूलिंग मामले में उपराज्यपाल अनिल बैजल ने बाहरी दिल्ली के 95 गांवों को दिल्ली डेवलमेंट एरिया घोषित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस फैसले के बाद दिल्ली विकास अधिनियम 1957 के तहत डीडीए के एरिये में इन गांवों की जमीनों पर मल्टीस्टोरी बिलिंडग बनाई जा सकेगी.
इस योजना के तहत लोगों का सस्ते घर का सपना पूरा हो सकेगा. इस जगह के विकास का जिम्मा डीडीए के पास रहेगा.
इनमें जोन-के1 में 20 गांव, जोन-एल में 30 गांव, जोन-एन में 21 गांव, जोन-पी2 में 23 और जोन-जे में एक गांव शामिल है.
डीडीए इन क्षेत्रों में बुनियादी और सामाजिक आधारभूत संरचना जैसे सीवर, पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, बस अड्डा आदि का विकास करेगा.
कमरुद्दीन नगर, किराड़ी, सुलेमान नगर, मुंडका, नांगलोई, निलोठी, बाजिदपुर नांगल ठाकरान, बवाना, सुल्तानपुर डबास समेत कई गांव शामिल हैं.
केंद्र ने 2015 में लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इस योजना में देरी हो रही थी. दिल्ली सरकार ने इन गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा देने में कई तरह की अड़चनें गिनाई थी. हालांकि, पिछले महीने दिल्ली सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को मंजूर करते हुए कुछ गांव को शहरीकृत घोषित करने के लिए अधिसूचित किया था.
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