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COVID-19: दिल्ली में अब इन नियमों के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

दिल्ली में COVID-19 के 38958 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं

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दिल्ली में कोरोनावायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है
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दिल्ली में कोरोनावायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है
(फोटो: PTI) 

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दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने COVID-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक राजभवन से जारी एक दस्तावेज में कहा गया है, ''क्वॉरंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन, सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क न पहनने, सार्वजनिक जगहों पर थूकने, सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन करने पर जुर्माना लगेगा.''

इसके साथ ही बताया गया है कि पहली बार उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा, वहीं उल्लंघन दोहराने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा. 

जुर्माना लगाने का अधिकार जिनको दिया गया है उनमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट्स, सब इंस्पेक्टर और उनसे ऊपर की रैंक के अधिकारी शामिल हैं.

उल्लंघन करने वाला अगर जुर्माने की राशि नहीं देगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

एएनआई के मुताबिक, दिल्ली में COVID-19 के 38958 कन्फर्म केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 22742 एक्टिव केस हैं. राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस के चलते 1271 लोगों की मौत हो चुकी है.

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