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नोटबंदी के बाद जमा बड़ी रकम का हिसाब न देने वालों पर होगा एक्शन

अब तक 18 लाख संदिग्धों की लिस्ट तैयार

द क्विंट
भारत
Updated:
8 नवंबर 2016 को सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अवैध घोषित कर दिए थे.
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8 नवंबर 2016 को सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अवैध घोषित कर दिए थे.
(फोटो: द क्विंट)

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नोटबंदी के बाद बैंकों में संदिग्ध रकम जमा करने वाले और उसके बाद अब तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वालों पर गाज गिरेगी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब ऐसे लोगों पर सख्ती करने जा रहा है, जिन्होंने नोटबंदी के बाद बैंकों में 'संदिग्ध' पैसा जमा किया, लेकिन अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीतियां बनाने वाले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स अधिकारियों को कहा है कि 31 दिसंबर तक ऐसे लोगों और इकाइयों को नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया जाए. इनकम टैक्स नोटिसों का जवाब मिलने के बाद विभाग इन लोगों के खिलाफ पूर्ण आंकलन की प्रक्रिया शुरू करेगा.

बता दें कि 8 नवंबर 2016 को सरकार ने पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट अवैध घोषित कर दिए थे.

(फोटो: iStock)

न्यूज एजेंसी भाषा से बात करते हुए एक वरिष्ठअधिकारी ने कहा ,

ऐसे मामले जिनमें नोटिसों का जवाब मिल गया है उनका अभी विश्लेषण किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने कालेधन को सफेद दिखाने और टैक्स चोरी का प्रयास किया है उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.

ये कार्रवाई ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत की जा रही है.

क्या है ऑपरेशन क्लीन मनी?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटबंदी के बाद 31 जनवरी 2017 को ब्लैकमनी पर शिकंजा कसने के लिए ‘ऑपरेशन क्लीन मनी’ शुरू किया था. इसके तहत सीबीडीटी डेटा विश्लेषण और टैक्स पेयर्स के प्रोफाइल तैयार कर उन लोगों को ई-मेल भेजा गया, जिनकी 8 नवंबर के बाद नकदी जमा उनकी आय से मेल नहीं खाती है. ब्लैकमनी और टैक्स चोरी के खिलाफ केंद्र सरकार ने ये कदम उठाया है.

(फोटो: द क्विंट)
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अब तक 18 लाख संदिग्धों की लिस्ट तैयार

आंकड़ा विश्लेषण और ऑपरेशन क्लीन मनी के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पहले चरण के तहत जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर 18 लाख लोगों की लिस्ट बनाई गई है, जिन्होंने 8 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक खातों में नकदी जमा कराई है, लेकिन उन्होंने अभी तक 2017-18 के फाइनेंसियल ईयर के लिए आयकर रिटर्न जमा नहीं कराया है.

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Published: 28 Nov 2017,08:52 AM IST

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