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आयकर विभाग ने लोगों को गैर कानूनी कैश ट्रांजेक्शन के प्रति आगाह करते हुए राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में न देने की सलाह दी है. चुनावी चंदे को साफ-सुथरा बनाने की पहल के तहत सरकार ने इस साल की शुरूआत में चुनावी बॉन्ड नोटिफाई किए हैं, जिन्हें भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखाओं के जरिये खरीदा जा सकता है.
इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जा सकता है. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को 2,000 रुपये से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं दे सकता.
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया के जरिए की गई अपील में कहा है कि कोई भी व्यक्ति 2,000 रुपये से ज्यादा का कैश किसी रजिस्टर्ड ट्रस्ट या राजनीतिक दल को न दें. राजनीतिक चंदे के बारे में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पहली बार इस तरह का सार्वजनिक परामर्श जारी किया है.
समझा जाता है कि इस प्रावधान को आयकर विभाग के सार्वजनिक परामर्श में सरकार की ओर से पेश की गई चुनावी बॉन्ड योजना को नोटिफाई करने को देखते हुए जोड़ा गया है. इसके अलावा आयकर विभाग ने कारोबार या पेशे से संबंधित खर्च के बारे में भी 10,000 रुपये से ज्यादा का कैश भुगतान न करने की सलाह दी है.
टैक्स अधिकारियों ने जनता को सलाह दी है कि इस तरह के मामलों में वे नकद लेनदेन से बचें. विभाग ने कहा कि इस नकद सीमा के उल्लंघन पर कर या जुर्माना लगाया जा सकता है. विज्ञापन में कहा गया है कि नकदी रहित बनें, साफ सुथरा रहें. इसके अलावा विभाग ने लोगों से इस तरह के उल्लंघनों, कालेधन और बेनामी संपत्ति के बारे में लेनदेन की जानकारी उसे ईमेल पर देने को कहा है.
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