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विनोद दुआ पर FIR को एडिटर्स गिल्ड ने बताया- बोलने की आजादी पर हमला

FIR 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है

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भारत
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FIR 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है
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FIR 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है
(फोटो: YouTube Screengrab)

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एडिटर्स गिल्ड ने देशभर में पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज होने की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है. गिल्ड ने कहा कि कई राज्यों में पुलिस की पत्रकारों के खिलाफ हल्के आरोपों पर संज्ञान लेने की प्रवत्ति बढ़ रही है. गिल्ड ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ऐसे आरोपों का संज्ञान लेकर फिर उस पर FIR दर्ज कर रही है. एडिटर्स गिल्ड ने हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज होने की घटना को इसका ताजा उदाहरण बताया.

विनोद दुआ के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है. एडिटर्स गिल्ड ने दुआ पर लगे आरोपों को उनकी बोलने की आजादी पर हमला बताया है.

गिल्ड ने अपने बयान में कहा, "इस तरह FIR दर्ज करना उत्पीड़न का एक जरिया है, जो ऐसी प्रक्रिया शुरू करता है जो अपने आप में ही सजा है."

एडिटर्स गिल्ड ने पुलिस की इन ‘हरकतों’ की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस को संविधान की तरफ से दी गई आजादी का सम्मान करना चाहिए. गिल्ड ने पुलिस से इस तरह व्यवहार न करने की अपील की है, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठे.  

विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज

दिल्ली पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ FIR दर्ज की है. दुआ के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार ने शिकायत की थी. नवीन ने विनोद दुआ पर YouTube चैनल HW News पर अपने शो के दौरान 'फेक न्यूज मार्केटिंग' का आरोप लगाया है.

FIR 4 जून को दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई. इसमें आरोप लगाया गया कि विनोद दुआ "सार्वजनिक उपद्रव फैलाने का अपराध कर रहे हैं, नुकसान, मानहानि करने वाला मेटेरियल प्रिंट कर रहे हैं, शांति बिगाड़ने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती, सार्वजानिक नुकसान करने वाले बयान दे रहे हैं और कई ऐसे अपराध हैं जो IPC और आईटी एक्ट के तहत दंडनीय है."

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