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अगले साल जुलाई से कई प्लास्टिक उत्पादों के प्रोडक्शन पर होगा बैन

पर्यावरण मंत्रालय ने Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 नोटिफाई कर दिए हैं

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<div class="paragraphs"><p> पर्यावरण मंत्रालय ने  Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 नोटिफाई कर दिए हैं</p></div>
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पर्यावरण मंत्रालय ने Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021 नोटिफाई कर दिए हैं

(फोटो: iStock)

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अगले साल जुलाई महीने से कई प्लास्टिक उत्पादों (plastic products) की मैन्युफेक्चरिंग प्रतिबंधित हो जाएगी. पर्यावरण मंत्रालय ने 13 अगस्त को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 (Plastic Waste Management Amendment Rules 2021) नोटिफाई कर दिए हैं. ये नियम कई सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम को प्रतिबंधित करते हैं.

जिन उत्पादों की मैन्युफेक्चरिंग प्रतिबंधित हो जाएगी, उनमें प्लास्टिक स्टिक वाले इयरबड, गुब्बारे की प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकोल, प्लेट, कप, ग्लास, चम्मच, चाकू, मिठाई के डब्बों पर चढ़ाने वाली फिल्म, आमंत्रण पत्र, सिगरेट पैक, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या PVC बैनर और ट्रे.

प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट को अभी तक सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम को किए गए बैन में शामिल नहीं किया गया था. पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले महीने राज्यसभा को 2022 तक सिंगल-यूज प्लास्टिक के कई आइटम को बैन करने का अपना प्रस्ताव बताया था.

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वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही सरकार

मौजूदा समय में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 देश में 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक शीट और बैग्स का मैन्युफेक्चर, आयात, स्टॉक करना, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करते हैं. गुटखा, तंबाकू और पान मसाला बेचने, पैक करने या स्टोर करने के लिए प्लास्टिक से बने पैकेट पर भी प्रतिबंध है.

पर्यावरण मंत्रालय ने 13 अगस्त को कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. मंत्रालय ने सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने और नियमों को लागू करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निवेदन किया.

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