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Faridabad: स्कूल में बच्चे की मौत के केस में चार्जशीट, स्कूल की लापरवाही के सबूत

Faridabad Suicide case: बच्चे की मां ने आरोप लगाया था कि कुछ छात्रों द्वारा उसका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया.

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भारत
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<div class="paragraphs"><p>Faridabad: स्कूल में सुसाइड से हुई थी बच्चे की मौत-चार्जशीट में लापरवाही के आरोप</p></div>
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Faridabad: स्कूल में सुसाइड से हुई थी बच्चे की मौत-चार्जशीट में लापरवाही के आरोप

(फोटो- क्विंट)

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(अगर आपको खुद को चोट पहुंचाने के ख्याल आते हैं, या आप जानते हैं कि कोई मुश्किल में है, तो मेहरबानी करके उनसे सहानुभूति दिखाएं और स्थानीय इमरजेंसी सर्विस, हेल्पलाइन और मेंटल हेल्थ NGO के इन नंबरों पर कॉल करें.)

Trigger Warning: इस स्टोरी में सुसाइड (suicide) का जिक्र है.

फरीदाबाद (Faridabad School Suicide) के एक स्कूल में इस साल फरवरी में एक बच्चे की सुसाइड से हुई मौत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. दसवीं क्लास के बच्चे ने यौन उत्पीड़न से परेशान होकर सुसाइड कर लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पांच महीने बाद फरीदाबाद पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें वाइस प्रिसिंपल और प्रिंसिपल के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में कुछ महत्वपूर्ण सबूत पेश किये गए हैं.

इन सबूतों में स्कूल और स्कूल प्रिंसिपल की लापरवाही का मामले भी सामने आया है. बच्चे की मां के ईमेल को स्कूल नजरअंदाज करता रहा.

24 फरवरी, 2022 को 16 साल के बच्चे की सुसाइड से मौत हो गई थी. बच्चे की मां के साथ उसी स्कूल में एक शिक्षक ने आरोप लगाया था कि उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर उसे परेशान किया गया और स्कूल ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज कर दिया. एफआईआर में लड़के की मां ने कहा था कि घटना के एक साल पहले उसके बेटे ने उसे बताया था कि स्कूल में कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं और समलैंगिक कहते हैं.

पुलिस द्वारा बरामद कथित सुसाइड नोट में लड़के ने कहा था, "इस स्कूल ने मुझे मार डाला है. विशेष रूप से हाई अथॉरिटीज से ”

पुलिस ने कहा कि एसआईटी द्वारा अपनी जांच के दौरान इकठ्ठा किए गए बयानों और सबूतों से पता चलता है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने 23 सितंबर, 2021 को अधिकारियों को एक ईमेल में लड़के की मां द्वारा कुछ स्कूली छात्रों के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं किया, चार्जशीट में कहा गया है कि यह POCSO अधिनियम की धारा 21 के तहत दंडनीय अपराध है.

इन पांच छात्रों पर चार्जशीट में कहा गया है कि जांच में इन्होंने पाया कि इन बच्चों ने "किसी भी यौन इरादे से परेशान करने" के लिए ऐसा नहीं किया बल्कि उन्होंने बस एक-दूसरे का मजाक उड़ाया. मां ने ईमेल में उल्लेख किया था कि सुबह खेल अभ्यास के बाद और लंच ब्रेक के दौरान, उसके बेटे का स्कूल परिसर में छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था.

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चार्जशीट में पुलिस ने यह भी कहा कि पीड़ित के फोन से 10 कॉल रिकॉर्डिंग शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गईं और फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजी गईं. पुलिस ने कहा कि अक्टूबर 2021, नवंबर 2021 और फरवरी 2022 में अपने दोस्तों के साथ पीड़ित के तीन फोन कॉल के ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक लड़के ने उल्लेख किया कि स्कूल में कुछ छात्रों द्वारा उसका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया गया था और छात्रों ने उसके साथ रेप करने की कोशिश की थी जब वह 8वीं क्लास में था.

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