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दिल्ली के पॉश इलाके सिविल लाइन्स इलाके में हुए मर्सिडीज हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग आरोपी के लापरवाही से गाड़ी चलाने के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है.
दिल्ली पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ भी गैर इरादतन हत्या के लिए उकसाने के मामले में आईपीसी की धारा 109 के तहत मामला दर्ज किया है.
सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुए एक्सीडेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने माना है कि आरोपी नाबालिग रिहायशी इलाके में बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से पीड़ित की जान गई.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, बीते साल मर्सिडीज का तेज गति से वाहन चलाने और गलत जगह पर पार्किंग करने के लिए तीन बार चालान हुआ था. दिल्ली पुलिस ने इन्हीं तथ्यों पर गौर करते हुए एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 जोड़ दी है.
दिल्ली पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए सिद्धार्थ शर्मा को कुचल देने के मामले में आरोपी नाबालिग के पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए उकसाना) के तहत गिरफ्तार किया है.
बीते सोमवार को दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में एक मर्सिडीज कार ने सड़क पार कर रहे सिद्धार्थ शर्मा को टक्कर मार दी थी. सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना के मुताबिक, हादसे के वक्त मर्सिडीज तेज रफ्तार से दौड़ रही थी. टक्कर इतनी जोरदार थी जिसकी वजह से सिद्धार्थ शर्मा हवा में कई फुट ऊपर उछल गए थे. इस घटना के बाद गाड़ी में सवार युवा गाड़ी वहीं छोड़ कर फरार हो गए थे.
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