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कोरोना वायरस की जंग लड़ने के लिए बनाए गए पीएम सिटीजन असिस्टेंट ऐंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन (PM-CARES) फंड में अब विदेशी मदद भी स्वीकार होगी. अब विदेश में रहने वाले लोग भी PM CARES फंड में दान कर सकेंगें.
इस महामारी से निपटने के लिए बनाये गये इस फंड में कोई भी व्यक्ति या संस्था दान दे सकता है. ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि भारत या भारत से बाहर के लोग और संस्था भी पीएम केयर्स फंड में दान नहीं दे सकते हैं कोई भी पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दे सकता है
सरकारी सूत्रों से खबर है कि पीएम CARES फंड द्वारा विदेशी चंदे को स्वीकार करने की खबरों पर बहुत गलत जानकारी दी गई है. जो घोषणा की गई है वह यह है कि PM CARES फंड केवल उन व्यक्तियों और संगठनों से दान और योगदान स्वीकार करेगा जो विदेशों से आधारित हैं.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) के संबंध में भारत की नीति के अनुरूप है. पीएमएनआरएफ को 2011 से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है. प्रधानमंत्री राहत कोष और एनआरआई, पीआईओ और मुख्यमंत्री से राहत कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि नींव का स्वागत किया जाएगा.
प्राकृतिक आपदाओं के पिछले उदाहरणों के साथ तुलना करने वालों के लिए, यहां आधिकारिक स्पोक्स ने 22 अगस्त 2018 को कहा था- "मौजूदा नीति के अनुसार, सरकार घरेलू प्रयासों के माध्यम से राहत और पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पीएम केयर फंड में डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस या एनईएफटी से दान दिया जा सकता है. इसमें दिया गया डोनेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 जी के तहत टैक्स फ्री होता है.
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