advertisement
गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ की घटना की सीबीआई जांच की मांग वाली एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर एजेंसी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 30 अप्रैल तक केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब दाखिल करने को कहा है.
पिछले हफ्ते यहां गार्गी कॉलेज में एक फेस्ट के दौरान छात्राओं से कथित छेड़छाड़ को लेकर वकील एम.एल. शर्मा ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की है.
वकील शर्मा ने याचिका में आग्रह किया है कि गार्गी कॉलेज कैंपस के आसपास के कैमरों की जांच हो और सीसीटीवी रिकॉर्डिग को देखा जाए, ताकि आपराधिक साजिश करने वालों की गिरफ्तारी हो सके. उन्होंने दावा किया है कि आपराधिक साजिश के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है.
इनपुट:IANS
यह भी पढ़ें: गार्गी छेड़छाड़ मामला : 10 गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)