Home News India विदेशी यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, COVID नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
विदेशी यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, COVID नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
कोरोना म्यूटेशन को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
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भारत
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कोरोना म्यूटेशन को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए जारी हुए दिशा-निर्देश
(फाइल फोटो: PTI)
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भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, नए मामलों और कोरोना से मौतों के आंकड़े में पिछले कई दिनों से कमी देखी गई है. लेकिन इस बीच कोरोना के अलग-अलग म्यूटेशन को देखते हुए भारत सरकार सावधानी बरत रही है. इसीलिए अब विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें बताया गया है कि यात्रियों को ट्रैवल के लिए किन नियमों का पालन करना होगा.
कोरोना म्यूटेशन को लेकर सावधानी
भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी इस गाइडलाइन में कोरोना के नए म्यूटेशन का जिक्र किया गया है. इसमें कहा गया है कि, कई देशों में कोरोना ने अपना रूप बदला है. जिनमें यूके, साउथ अफ्रीका और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं. जो लगातार दुनियाभर के देश में फैल रहा है.
सरकार की तरफ से दो पार्ट में ये गाइडलाइन जारी की गई हैं. जिनमें से पार्ट A में सभी इंटरनेशन यात्रियों के लिए एसओपी जारी की गई है, वहीं दूसरे B पार्ट में यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नियम बताए गए हैं.
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पहले आपको पार्ट A में जारी दिशा निर्देशों के बारे में बताते हैं. इसमें यात्रा के लिए प्लानिंग, बोर्डिंग से पहले क्या करना है, ट्रैवल के दौरान किन चीजों का खयाल रखना है और अराइवल पर क्या नियम कायदे फॉलो करने हैं, ये सारी जानकारी दी गई है.
सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इसके अलावा ट्रैवल शेड्यूलिंग के दौरान अपनी नेगेटिव कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी देनी होगी. जो यात्रा से 72 घंटे पुरानी नहीं होनी चाहिए.
इस बात को लेकर भी लिखित गारंटी देनी होगी कि, यात्री सरकारी नियमों के अनुसार होम क्वॉरंटीन या फिर 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे.
सिर्फ उन यात्रियों को बिना नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट के आने की इजाजत होगी, जिनके परिवार में किसी शख्स की अचानक मौत हुई हो. यानी इमरजेंसी में उन्हें भारत यात्रा करनी पड़ रही हो.
बोर्डिंग के दौरान सिर्फ उन्हीं यात्रियों को इजाजत होगी, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं होंगे. साथ ही इस दौरान एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देखा जाएगा.
यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए गाइडलाइन
अब दूसरे यानी B पार्ट के नियम कायदों की बात करते हैं. सरकार की तरफ से यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन में कहा गया है-
यात्रियों को ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल (www.newdelhiairport.in) पर अपने पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी देनी होगी.
साथ ही यात्रियों को भारत में लैंड करने के बाद उन्हें कहां तक यात्रा करनी है, इसकी जानकारी भी देनी होगी.
यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से भारत आने वाले यात्रियों को अपने साथ कोरोना की नेगेटिव आरटी पीसीआर रिपोर्ट लानी होगी, जो 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए.
सभी एयरलाइन कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि, जिन यात्रियों ने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरा है और जिनके पास नेगेटिव कोविड रिपोर्ट है, उन्हें ही बोर्डिंग की इजाजत दी जाए.
यूके, यूरोप और मिडिल ईस्ट से पिछले 14 दिनों में यात्रा करने वाले या फिर यहां से आने वाले यात्रियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की जाए.
एयरपोर्ट पर होने वाला टेस्ट नेगेटिव पाए जाने के बाद ही यात्रियों को बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी, इस पूरी प्रक्रिया में 6 से लेकर 8 घंटे का वक्त लग सकता है.
जिन यात्रियों की रिपोर्ट एयरपोर्ट पर नेगेटिव आती है, उन्हें दूसरी फ्लाइट या फिर अपने घर जाने की इजाजत होगी. लेकिन इस दौरान उन्हें पहले 7 दिन तक अपने घर पर ही क्वारंटीन में रहने और उसके बाद अगले 7 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग की हिदायत दी गई है.
इन सबके अलावा एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान भीड़भाड़ नहीं करने और ऑनलाइन बुकिंग के साथ डिजिटल पेमेंट के विकल्प देने के निर्देश दिए गए हैं.