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केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेट प्रोवाइडर को सूचना प्रसारण के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यम पर रेग्युलेशन जरूरी है.
अधिसूचना प्रभावी रूप से ऑनलाइन समाचार पोर्टलों के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर लागू होगी.
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