अब ऑनलाइन न्यूज पोर्टल I&B Ministry के तहत, अधिसूचना जारी

बता दें कि डिजिटल कंटेंट के रेग्युलेशन के लिए कोई कानून या फिर स्वायत्त संस्था नहीं है.

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केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ऑनलाइन कंटेट प्रोवाइडर को सूचना प्रसारण के अंतर्गत लाने की अधिसूचना जारी कर दी है. बता दें कि केंद्र सरकार ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यम पर रेग्युलेशन जरूरी है.

बता दें कि डिजिटल कंटेंट के रेग्युलेशन के लिए कोई कानून या फिर स्वायत्त संस्था नहीं है. जबकि प्रेस आयोग प्रिंट मीडिया के रेग्युलेशन, न्यूज चैनलों के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टर्स असोसिएशन है.

अधिसूचना प्रभावी रूप से ऑनलाइन समाचार पोर्टलों के साथ नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी प्लेटफार्मों पर लागू होगी.

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