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अब आपको होटल और रेस्तरां में खाना खाने पर सर्विस टैक्स नहीं देना पड़ेगा. केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सभी राज्यों को इस संबंध में दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं.
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि होटल और रेस्तरां में सर्विस चार्ज देना जरूरी नहीं है. अब से यह कस्टमर की मर्जी पर निर्भर करेगा. पासवान ने पहले ही कहा था कि बिना कस्टमर की अनुमति के सर्विस टैक्स लेना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत गलत माना जाता है.
मंत्रालय ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वह सारे होटलों और रेस्तरां को मालिकों को इस बारे में हिदायत दे दें. गौरतलब है कि इस मामले में मंत्रालय ने पहले ही होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से सफार्इ मांगी थी.
नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि रेस्टोरेंट की तरफ से सर्विस टैक्स वसूलने का कानूनी आधार है. अगर कोई कस्टमर सर्विस टैक्स नहीं देना चाहता है, तो उनके पास ऑप्शन है, कि वह उन होटलों में न खाएं, जहां सर्विस टैक्स लिया जाता हो.
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