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1 सितंबर से मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो चुका है, जिसके बाद से भारी भरकम चालान लग रहे हैं. इसी के साथ-साथ बाइक-कार चालक अलग-अलग तरीके के तिकड़म भी लगाते नजर आने लगे हैं. ताजा मामला गुजरात से है, जहां एक शख्स हेलमेट पर अपने सारे ड्राइविंग से जुड़े लाइसेंस चिपकाकर बाइक चला रहा है. रामपाल शाह नाम के इस शख्स का कहना है कि वो अपने कोई जरूरी डॉक्यूमेंट घर पर न भूल जाए, इसलिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट हेलमेट पर चिपकाकर ही बाइक चला रहा है.
इससे पहले अलीगढ़ में एक शख्स हेलमेट लगाकार कार चलाता दिखा. पीयूष वार्ष्णेय नाम के इस शख्स का कहना है कि उसे बिना हेलमेट कार चलाने पर ई-चालान भेजा गया.
अब ऐसा कौन सा 'खौफ' है जिसकी वजह से लोगों को ऐसी तरकीब लगानी पड़ रही है. दरअसल, जब से मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, पहले से 10 गुना से ज्यादा ट्रैफिक चालान लगने लगे हैं. हालत ये है कि कुछ अजब-गजब चालान कटने की भी खबरें सुर्खियों में छाई हुईं हैं.
गुरुग्राम में 2 सितंबर को एक शख्स शराब के नशे में ट्रैक्टर चला रहा था. पुलिस ने धर दबोचा और सीधा 59,000 का चालान काट दिया. पुलिस ने बताया कि शराब पीकर ट्रैक्टर चलाने के साथ ड्राइवर के पास जरूरी कागजात भी नहीं थे.
भुवनेश्वर में एक ऑटो चालक का 52 हजार 500 का चालान कटा तो वो ऑटो छोड़कर ही भाग गया. उसका कहना है कि वो ऑटो वापस नहीं लेगा. बता दें कि ऑटो चालक के मुताबिक उसने सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा 26 हजार में खरीदा था और बेचने जाता तो 10 हजार भी नहीं मिलते. ऊपर से इतना बड़ा जुर्माना लग गया. 52 हजार 500 के चालान का हिसाब ऐसा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर के नाम पर ऑटो नहीं था, प्रदूषण फैला रहा था, बीमा नहीं था, गलत लेन में ड्राइविंग कर रहा था. इन सबको मिलाकर पुलिस ने जुर्माना ठोंक दिया.
फरीदाबाद में एक बुलेट पर तीन लोग सवार थे. पुलिस ने पकड़ा और 35 हजार का चालान थमा दिया. बुलेट सवार का कसूर ये था कि उसके पास न तो लाइसेंस था, न ही आरसी और ऊपर से तीन लोग सवार थे और किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था.
दिल्ली के रहने वाले दिनेश मदान स्कूटी से गुरुग्राम गए थे. दिनेश के पास भी लाइसेंस, प्रदूषण से जुड़े कागज, आरसी नहीं थे साथ ही हेलमेट भी नहीं पहना था. इन सबका जुर्माना मिलाकर पुलिस ने कुल 23 हजार का चालान काट दिया.
गुरुग्राम में एक और ऐसा ही एक और चालान कटा. एक ऑटो चालक को पुलिस ने गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पकड़ा. ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन और इंश्योरेंस नहीं था. इन सभी नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिस ने ऑटो चालक पर साढ़े 32 हजार का जुर्माना लगा दिया.
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