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गुजरात सरकार गोहत्या करने वालों के लिए सख्त सजा के प्रावधान वाला एक विधेयक विधानसभा में पेश करने की तैयारी में है. गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम-1954 में संशोधन करते हुए लाए जा रहे इस विधेयक को गुजरात विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र के दौरान चर्चा और वोटिंग के लिए पेश किया जाएगा.
राज्य सरकार मौजूदा अधिनियम में कुछ बड़े बदलाव करने की तैयारी में है. इसी के चलते गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक-2017 लाया जा रहा है. इस प्रस्तावित कानून के अनुसार गाय, बछड़े, बैल और सांड की हत्या पर अधिकतम 10 साल और न्यूनतम सात साल तक की सजा होगी.
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपानी का कहना है कि बीजेपी सरकार ही गाय हत्या को रोकने के लिए साल 2011 में यह कानून लाई थी.
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साल 2011 में नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान पशु संरक्षण अधिनियम-1954 के तहत गाय की हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था.
-इनपुट भाषा से
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