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वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid Case) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई कल यानि शुक्रवार, 20 मई को दोपहर 3 बजे तीन जजों की बेंच करेगी. कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा है.
वहीं ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सहायक न्यायालय आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने कहा कि, कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है.
सहायक अधिवक्ता कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि आज सुबह 10:15 बजे स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के साथ 12 पेज की सर्वे रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर के समक्ष प्रस्तुत की है. हालांकि उन्होंने अधिवक्ता कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया.
उन्होंने कहा कि पता चला है कि अजय कुमार मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट बुधवार की देर शाम ही पेश कर दी थी. यह रिपोर्ट 6 और 7 मई की हैं. जबकि 14, 15 और 16 मई की रिपोर्ट अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह ने सबमिट की है.
ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई में उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य पक्षों को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना है.कोर्ट ने कहा था कि सभी पक्षकारों को अपना रुख स्पष्ट करना होगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रही वाराणसी की अदालत को आगे की कार्यवाही करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
वाराणसी की स्थानीय कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया था. इसके बाद अदालत द्वारा नियुक्त विशेष आयोग को भी सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन और दिए. आयोग ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए दो दिन का समय मांगा था.
इससे पहले अदालत ने एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई की, जिसमें मस्जिद में सील किए गए क्षेत्र से पाइपलाइनों को स्थानांतरित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, जिसके माध्यम से नमाजियों को 'वुजू' करने के लिए पानी की आपूर्ति की जाती है.
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