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हाफिज सईद ने अपनी आजादी के बाद छेड़ा ‘कश्मीर की आजादी’ का राग

अमेरिका ने 2012 में हाफिज सईद के ऊपर एक करोड़ डॉलर (करीब 65 करोड़ रुपये) का इनाम रखा था.

द क्विंट
भारत
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आतंकी हाफिज सईद
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आतंकी हाफिज सईद
( फोटो : द क्विंट )

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26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं. लेकिन नजरबंदी से रिहाई का आदेश मिलते ही हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है. सईद ने कहा कि मेरी रिहाई पाकिस्तान की आजादी की जीत है. रिहाई के फैसले के कुछ ही देर बाद हाफिज सईद ने कश्मीर की आजादी का राग अलापना शुरू कर दिया.

हाफिज सईद फोटो: ट्विटर

31 जनवरी से नजरबंद था हाफिज सईद

आतंकी संगठन जमात-उद-दावा का सरगना सईद 31 जनवरी से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नजरबंद है. इससे पहले दो बार सईद की कस्टडी को बढ़ाया गया था. बता दें कि पंजाब सरकार ने सईद और उसके चार करीबी सहयोगियों अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी आसिफ हुसैन को आतंकवाद रोधी कानून 1997 के तहत हिरासत में लिया था.

रिहाई पर बोला हाफिज- भारत मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है

रिहाई की खबर सुनने के बाद हाफिज सईद के संगठन जमात-उद दावा की ओर से एक वीडियो जारी किया गया. वीडियो के जरिए हाफिज सईद जजों का शुक्रिया अदा कर रहा है. पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक, इस फैसले के बाद सईद ने मीडिया से कहा कि उसके नजरबंदी का खत्म होना सच्चाई की जीत है और उसने इस फैसले को भारत की मांगों को एक गंभीर झटका बताया है. भारत मांग करता रहा है कि उसे 2008 के नरसंहार के लिए हिरासत में रखा जाए और दंड दिया जाए.

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सईद ने कहा,

भारत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है.और रही बात कश्मीर की तो भी जल्द आजाद होगा.”

सईद के समर्थकों ने फैसले के बाद नारे लगाए और उस पर गुलाब की पंखुड़िया बरसाईं.

अमेरिका ने रखा 65 करोड़ रुपये का इनाम

बता दें कि 2008 मुंबई हमले में सईद की भूमिका को देखते हुए अमेरिका ने 2012 में हाफिज सईद के ऊपर एक करोड़ डॉलर (करीब 65 करोड़ रुपये) का इनाम रखा था. अभी हाल ही यूनाइटेड नेशन ने हाफिज सईद के संगठन को भी आतंकी संगठन घोषित किया है.

एक सार्वजनिक रैली के दौरान हाफिज सईद (फोटो: Reuters)

हाफिज की रिहाई पाकिस्तान सरकार की नाकामी

लाहौर हाईकोर्ट के जजों के एक न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने पंजाब सरकार की हाफिज सईद की हिरासत की याचिका खारिज कर दी. कार्यवाही के दौरान पाक के गृह सचिव की गैर मौजूदगी से नाराज कोर्ट ने कहा था कि महज प्रेस क्लिपिंग की बुनियाद पर किसी नागरिक को लंबे वक्त तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता. न्यायाधीश सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने कहा था, सरकार का बर्ताव दिखाता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है.

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