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हरियाणा सरकार ने आय से अधिक संपत्ति जमा करनेवालों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा तो पहले ही मांगा जा चुका है, लेकिन अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह भी बताना होगा कि शादी के समय उन्हें ससुराल पक्ष से किसी भी तरह, किसी के भी नाम या कैसे भी कितना सामान और पैसा दिया गया.
अब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को ससुराल से मिली संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना होता था, लेकिन बीते साल फरवरी महीने में सरकार ने यह व्यवस्था लागू की थी कि जो भी अविवाहित कर्मचारी सरकारी सेवा में आएगा, वह शादी के समय दहेज विरोधी कानून का सख्ती से पालन करने का शपथ पत्र देगा. साथ ही यह भी बताना होगा कि ससुराल पक्ष से क्या-क्या मिला है.
हरियाणा सरकार के अधीन सभी कर्मचारियों को अब सर्विस रूल्स 2016 के 18(2) के तहत ससुराल से मिले सामान और रुपये-पैसे का ब्यौरा देना होगा. राज्य कर्मचारियों को इस ब्यौरे को अंडर टेकिंग के रूप में देकर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम में अपने सम्बंधित कंट्रोलिंग ऑफिसर /एचओडी के माध्यम से अपलोड कराना होगा.
यह आदेश चीफ सेक्ट्री कार्यालय की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच के अंडर सेक्ट्री द्वारा आदेश क्रमांक 2/12/2016 -2 जी एस ,दिनांक 22 जून 2018 को जारी किया गया है.
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