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नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध रेप माना जाएगा,SC के आदेश को समझिए

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को एतिहासिक सुनाया फैसला

द क्विंट
भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नाबालिग पत्नी से यौन संबंध रेप माना जाएगा
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सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि नाबालिग पत्नी से यौन संबंध रेप माना जाएगा
फोटो: द क्विंट

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सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को एतिहासिक फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध रेप माना जाएगा. अगर पत्नी ने एक साल के भीतर शिकायत की, तो सजा भी हो सकती है.

आखिर ये फैसला क्यों लिया गया?

देश में पोक्सो कानून है जिसका मकसद है बच्चों से यौन शोषण के आरोपियों पर नकेल कसना और उन्हें सजा दिलाना. इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का प्रोटेक्शन होता है. वीडियो में देखें पूरी डीटेल्स

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