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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महिलाओं को गर्भपात कराने की अनुमति देने से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है. अगर इसे कैबिनेट तथा संसद से जरूरी मंजूरी मिल जाती है तो गर्भनिरोधक का नाकाम रहना गर्भपात के लिए वैध कारण होगा, भले ही महिला विवाहित हो या नहीं.
मंत्रालय ने कहा है कि अगर कोई महिला गर्भपात का विकल्प चुनती है तो उसे विकल्प दिया जाना चाहिए, भले ही वह विवाहित हो या एकल.
कानून के मौजूदा प्रावधान के अनुसार अगर महिला विवाहित है तभी गर्भनिरोधक के नाकाम रहने को गर्भपात के लिए वैध कारण माना जाता है. अधिकारी ने कहा कि अप्रशिक्षित लोगों द्वारा अनुचित गर्भपात के कारण कई महिलाओं की मौत हो जाती है.
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