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क्रोनोलॉजी समझिए
यूपी के शामली का रहने वाला जावेद हिमाचल प्रदेश के नाहन में व्यापार करता है.
15 जून को वो शामली लौटता है. बकरीद के दिन उसके व्हाट्सऐप स्टेट्स पर कुर्बानी देते तस्वीरें शेयर होती हैं.
नाहन में एक बड़ी भीड़ जावेद पर गोकशी का आरोप लगाते उग्र हो जाती है.
धार्मिक के साथ-साथ आपत्तिजनक नारे लगाती भीड़ जावेद के साथ बाहरी राज्यों से आए अन्य मुस्लिम व्यापारियों के दुकान पर तोड़-फोड़ करती है. उन्हें यहां से जाने का अल्टीमेटम देती है.
फिर शामली पुलिस पाती है कि दरअसल जावेद ने जो कुर्बानी दी वो परमिटेड जानवर की दी गई. पुलिस जावेद को धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार करती है.
हिमाचल प्रदेश के नाहन (Nahan, Himachal Pradesh) शहर में बुधवार, 19 जून को माहौल सांप्रदायिक रूप से तनावपूर्ण हो गया. नारे लगाती सैकड़ों की भीड़ सिरमौर जिले के इस शहर में मौजूद कुछ गारमेंट्स की दुकानों में तोड़-फोड़ कर रही थी, सामान निकालकर बाहर सड़क पर फेंक रही थी. उस भीड़ में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे जो खड़े-खड़े सबकुछ सिर्फ देख रहे थे.
भीड़ आरोप लगा रही थी कि इन मुस्लिम व्यापारियों में से एक, जावेद ने बकरीद के दिन गोकशी की और उसकी तस्वीरें अपने व्हाट्सऐप स्टेट्स पर शेयर कीं. इस दक्षिणपंथी भीड़ ने जावेद के साथ ही उस इलाके में मौजूद बाहरी राज्यों से आए अन्य 6 मुस्लिम व्यापारियों को भी अपनी-अपनी दुकान खाली करने के लिए भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भीड़ 'जय श्री राम' और 'देश के गद्दोरों को गोली मारो *** को' जैसे नारे लगाती नजर आई. भीड़ ने पुलिस के सामने कम से कम दो दुकानों के सामान (गारमेंट की दुकान के कपड़े) को सड़क पर फेंक दिया.
सिरमौर के पुलिस अधिक्षक रमन कुमार मीणा ने क्विंट हिंदी से 20 जून को बात करते हुए कहा कि जावेद पर IPC की धारा 295A (किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही तोड़-फोड़ करने वाली भीड़ पर एक्शन लेते हुए उनपर IPC की धारा 147, 149 और 509 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
भीड़ में से किसी आरोपी की पहचान हुई है या नहीं, यह सवाल पुलिस अधिक्षक से क्विंट हिंदी ने रविवार, 23 जून को की. इसपर उन्होंने जवाब दिया कि स्थानिय स्तर पर पूरी तरह से शांति बनी हुई है और पुलिस अपनी जांच कर रही है.
सोशल मीडिया से लेकर नाहत की सड़कों पर, जावेद की गिरफ्तारी की मांगों के बीच शामली पुलिस ने 22 जून को बड़ा अपडेट दिया. शामली के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कहा कि अभी तक के जांच में यह बात सामने आई है कि कुर्बानी किसी प्रतिबंधित जानवर की नहीं बल्कि परमिट वाले जानवर की दी गई है, यानी जिसकी कुर्बानी गैरकानूनी नहीं है.
क्विंट हिंदी के पास मौजूद FIR के अनुसार जावेद पर IPC की धारा 153 (A) और 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है. FIR में आरोप लगाया गया है कि जावेद अपने व्हाट्सऐप स्टेट्स में हाथ में छूरा लेकर एक पशु को काटते देखा गया, जिससे धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया. जनता में आक्रोश है.
(इनपुट- पंकज कुमार)
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