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हत्या के दोषी रामपाल को आज हिसार कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने रामपाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पिछले गुरुवार को अदालत ने रामपाल समेत 22 लोगों को हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दोषी करार दिया था. रामपाल को चार महिलाओं और एक बच्चे की हत्या के मामले में दोषी पाया गया था.
मामला नवंबर 2014 का है जब हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों में टकराव हुआ था. इस टकराव में 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद आश्रम संचालक रामपाल पर सहित कुछ लोगों पर हत्या के केस दर्ज किए गए थे.
केस नंबर - 429
ये मामला 4 महिलाओं और एक बच्चे की मौत का था. इसमें रामपाल सहित कुल 15 आरोपी थे.
केस नंबर-430
ये मामला एक महिला की मौत का है, जिसमें रामपाल सहित 13 आरोपी हैं.
इनमें से 6 लोग दोनों मामलों में आरोपी हैं.
रामपाल ने हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में बतौर जूनियर इंजीनियर अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वह स्वामी रामदेवानंद महाराज से संपर्क में आया और उनके शिष्य बन गए. रामपाल ने करीब 23 साल पहले 1995 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सत्संग करने लगा.
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