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IIT Suicide Case: कब्र से निकाला जाएगा शव, दोबारा होगा पोस्टमार्टम, HC का आदेश

फैजान IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था.

Rahul Goreja
भारत
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<div class="paragraphs"><p>IIT Suicide Case: कब्र से निकाला जाएगा शव, दोबारा होगा पोस्टमार्टम, HC का आदेश</p></div>
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IIT Suicide Case: कब्र से निकाला जाएगा शव, दोबारा होगा पोस्टमार्टम, HC का आदेश

(फोटोः क्विंट हिंदी)

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IIT खड़गपुर में कतिथ तौर पर 23 वर्षीय छात्र की आत्महत्या के मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है. फैजान अहमद (Faizan Ahmed) की मां रेहाना ने द क्विंट से कहा, "कलकत्ता हाई कोर्ट के दूसरे पोस्टमार्टम के आदेश के बाद, हमें लगता है कि हम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं."

23 वर्षीय फैजान IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष का छात्र था, जिसका जर्जर हालत में शव 14 अक्टूबर 2022 को कॉलेज के लाला लाजपत राय (LLR) हॉस्टल के रूम नंबर 205 में पाया गया था.

शुरूआती रिपोर्ट से पता चला था कि फैजान की मौत आत्महत्या से हुई थी, उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 25 अप्रैल को आदेश दिया कि उसके शरीर को कब्र से बाहर निकाला जाए, क्योंकि दूसरा पोस्टमार्टम आवश्यक है."

यह आदेश फैजान के परिवार के लिए एक छोटी सी जीत के रूप में सामने आया है. लेकिन कोर्ट ने दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश क्यों दिया? पहले पोस्टमार्टम में क्या गायब था?

पिछले पोस्टमार्टम में क्या कमी?

1 नवंबर 2022 को फैजान के परिवार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रूख किया, जिसमें मांग की गई कि एक विशेष जांच दल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या आपराधिक जांच विभाग उसकी मौत की जांच करे.

सुनवाई के दौरान अदालत ने पहले पोस्टमार्टम के आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक फोरेंसिक विशेषज्ञ नियुक्त किया. कोर्ट ने मामले में संदीप कुमार भट्टाचार्य को एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) भी नियुक्त किया था.

न्यायालय के आदेश के मुताबिक, रिपोर्ट में पाया गया कि:

  • विक्टिम के सिर के पीछे चोट के दो निशान दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से हेमेटोमा कहा जाता है. मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं है.

  • डॉ. गुप्ता (फॉरेंसिक विशेषज्ञ) के मुताबिक, पीड़ित की बाहों पर कुछ कट के निशान स्पष्ट रूप से मौत के बाद दिए गए निशान हैं.

  • पुलिस की 17 नवंबर 2022 की जब्ती रिपोर्ट, जो बताती है कि अपराध स्थल से एक बोतल में एम्प्लुरा (सोडियम नाइट्रेट) नामक रसायन जब्त किया गया था. भट्टाचार्य द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सोडियम नाइट्रेट, एक पीले रंग का पाउडर, आमतौर पर मांस को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है. कमरे में डॉ. गुप्ता और भट्टाचार्य को उनकी जांच के दौरान मिली बाल्टी में कुछ पीले रंग का अवशेष था.

अपने आदेश में, अदालत ने यह भी कहा, "यह प्रस्तुत किया गया है कि जब एक शरीर सड़ जाता है, तो यह असंभव है कि हॉस्टल के साथी कैदी इसका पता नहीं लगा पाएंगे. रहस्यमय तरीके से तीन दिनों तक शरीर से कोई गंध नहीं आ रही थी. इस रासायनिक इम्प्लुरा (सोडियम नाइट्रेट) की उपस्थिति मृत्यु के समय और पीड़ित की मृत्यु के बाद शरीर को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के संबंध में गंभीर प्रश्न उठाती है."

इन निष्कर्षों के प्रकाश में, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "दूसरा पोस्टमार्टम आवश्यक है."

इस आदेश में कहा गया है, "पीड़ित के शव को असम में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया गया है. पीड़ित फैजान अहमद के शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया जाता है."

फैजान को क्या हुआ?

अपनी याचिका में फैजान के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि फैजान के शरीर की एक तस्वीर में - कमरे में जहां वह मृत पाया गया था - उसकी आंखें और मुंह दोनों खुले थे, जाहिर तौर पर हवा के लिए. याचिका में कहा गया है कि उनके हाथ इस मुद्रा में थे जो संकेत दे रहे थे कि उन्हें जमीन पर दबाया गया है.

हाई कोर्ट में फैजान के माता-पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अनिरुद्ध मित्रा ने द क्विंट को बताया कि 'IT KGP कन्फेशन' नामक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट से पता चलता है कि राजेंद्र प्रसाद (RP) हॉल ऑफ रेजिडेंस में सीनियर्स ने 'एसिमिलेशन प्रोग्राम' आयोजित किया था. मित्रा ने कहा कि फरवरी से मार्च 2022 तक उस कार्यक्रम के दौरान, सेकंड यर के कुछ छात्रों को कथित तौर पर रैगिंग का शिकार होना पड़ा था.

मित्रा ने कहा कि फैजान ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया. मित्रा ने आरोप लगाया, "उन्हें कार्यक्रम में घसीटा गया और 130 छात्रों के सामने परेशान किया गया." बाद में पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया गया.

मित्रा ने कहा कि फैजान, जो आरपी हॉल का निवासी था, उसने अपनी मृत्यु से लगभग 45 दिन पहले एलएलआर हॉल के एक छात्र के साथ कमरों की अदला-बदली की थी.

पिछले आदेश में, 4 फरवरी 2022 के एक ईमेल के आधार पर, अदालत ने कहा था, "सीनियर्स के एक ग्रुप द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की सेकंड यर के स्नातक छात्रों की गंभीर शिकायतों का उल्लेख है."

इस घटना पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने कहा, "उस दिन का एक ईमेल, जो निदेशक की रिपोर्ट के साथ शामिल है, स्पष्ट रूप से इस घटना के बाद वरिष्ठ छात्रों के प्रति आशंका और भय का संकेत देता है."

अदालत ने कहा, "घटनाएं वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों से जुड़े एक कथित आत्मसात कार्यक्रम में हुईं, ईमेल में स्पष्ट रूप से दो वरिष्ठ छात्रों के नामों का उल्लेख है."

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पुलिस ने क्या किया?

घटना के मद्देनजर, पुलिस ने आत्मसात (असिमलेशन) कार्यक्रम आयोजित करने और फैजान के साथ "दुर्व्यवहार / रैगिंग" करने के लिए चार छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की. वे हैं:

  • अर्जुन शर्मा (21)

  • जय प्रकाश कुमार (22)

  • अनिमेष मुजावदिया (22)

  • अथर्व निगोस्कर (21)

एफआईआर में एक अन्य छात्र, अवनीश कुमार का भी नाम है, जिस पर 'आईटी केजीपी कन्फेशन' फेसबुक पेज के एडमिन से 'रैगिंग' से संबंधित पोस्ट को हटाने का अनुरोध करने का आरोप है.

इसमें आरपी हॉल के पूर्व वार्डन अर्नब अट्टा और सहायक प्रोफेसर पलाश डे का भी नाम है, जो देखभाल और सुरक्षा के प्रभारी प्राधिकरण हैं, जिन्होंने फैजान की रैगिंग की सूचना प्राप्त की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की.

'फैजान आखिरी होना चाहिए': रेहाना

फैजान असम के तिनसुकिया जिले के रहने वाले थे. रेहाना ने कहा कि उनके पिता, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, ज्यादातर समय बीमार रहते हैं.

द क्विंट से बातचीत में रेहाना ने कहा, "इस त्रासदी के बाद हमारा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है. हम दिन में या दो दिन में एक बार खाना बनाते हैं क्योंकि कभी-कभी हमारा खाने का भी मन नहीं करता है."

आगे अपने बेटे के लिए न्याय की मांग करते हुए रेहाना ने कहा, "फैजान ही आखिरी हो. और किसी मां का बेटा न छीना जाए."

अक्टूबर 2022 में, रेहाना ने आरोप लगाया था कि संस्थान ने उन परिस्थितियों को कवर करने की कोशिश की, जिसके कारण फैजान की मौत हुई और उन्हें यह समझाने की कोशिश की गई कि वह "मानसिक रूप से अस्थिर" था और उसने आत्महत्या कर ली.

उन्होंने रोते हुए कहा कि, "किसी और को बचाने के लिए, उन्होंने एक हत्या को आत्महत्या जैसा बना दिया."

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