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नए-पुराने टैक्स सिस्टम के लिए ये E-कैलकुलेटर इस्तेमाल किया क्या? 

आयकर विभाग ने 6 फरवरी को लोगों की सुविधा के लिए एक नया ई-कैलकुलेटर पेश किया है. 

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आयकर विभाग ने नए-पुराने टैक्स व्यवस्था के लिये ई-कैलकुलेटर पेश किया
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आयकर विभाग ने नए-पुराने टैक्स व्यवस्था के लिये ई-कैलकुलेटर पेश किया
(फोटो: द क्विंट)

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आयकर विभाग ने 6 फरवरी को लोगों की सुविधा के लिए एक नया ई-कैलकुलेटर पेश किया है. जिसकी मदद से करदाताओं को अपना टैक्स चुकाने में काफी आसानी होगी. आयकर विभाग के मुताबिक, इस कैलकुलेटर के जरिये टैक्सदाता अगर छूट और कटौती को छोड़ते हुए सरकार के जारी किए गए नये टैक्स स्लैब को चुनते हैं और उसपर आयकर रिटर्न भरते हैं. तो उन्हें काफी मदद मिलेगी.

आयकर विभाग ने जो ई-कैलकुलेटर पेश किया है उसका आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट-https://www.incometaxindiaefiling.gov.in है. इसमें टैक्सदाता ये देख पाएंगे कि पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था में उन्हें और कितना टैक्स देना होगा.

वेब पोर्टल का उपयोग सभी प्रकार के टैक्सदाता इलेक्ट्रानिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने में कर सकते हैं.

बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई व्यवस्था में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये पर 5 प्रतिशत की दर से, 5 से 7.5 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत, 7.50 से 10 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत, 10 लाख रुपये से 12.5 लाख 20 प्रतिशत और 12.5 से 15 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ऊपर की आय पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है.

Budget 2020: जानिए अब कितना लगेगा इनकम टैक्स(फोटो- Quint Hindi)

मौजूदा आयकर व्यवस्था में 50,000 रुपये की मानक कटौती और आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत एलआईसी प्रीमियम, भविष्य निधि समेत विभिन्न बचत योजनाओं में 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट जैसे नियम लागू हैं. बता दें इसमें अलग-अलग इनकम पर 5 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगता है.

बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश के दौरान टैक्सपेयर्स को आयकर रिटर्न भरने के लिए एक नया टैक्स स्लैब लागु करने की घोषणा की थी. लेकिन अगर टैक्सपेयर्स को नया टैक्स स्लैब के मुताबिक टैक्स नही पे करना है तो वो दूसरा विकल्प चुन सकते हैं, यानी कि वो चाहें तो पुराने टैक्स स्लैब पर अपना कर चुका सकते हैं.

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