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अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं जाने के लिए ट्रेन की टिकट लेते हैं, लेकिन किसी वजह से प्लान बदलना पड़ता है, जिस वजह से यात्रा नहीं कर पाते है. और चाहते हैं कि आपकी टिकट पर कोई और ट्रेवल कर ले. ऐसे हालात में आप चाहकर भी अपना टिकट किसी को नहीं दे पाते हैं.
मजबूरी में टिकट कैंसिल करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि अब भारतीय रेल ऐसा नियम लेकर आ गया है जिससे आप अपने टिकट को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं. मतलब कोई और आपके टिकट पर ट्रेवल कर सकता है. इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन तय की है.
रेलवे ने कहा है कि कोई व्यक्ति अपना कन्फर्म टिकट अपने परिवार के दूसरे सदस्य जैसे पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी को ट्रांसफर कर सकेगा. इसके लिए उस व्यक्ति को ट्रेन के शुरू होने के 24 घंटे पहले लिखित में आवेदन करना होगा.
यह आवेदन चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को देना होगा. नियम के मुताबिक टिकट किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जो ड्यूटी पर यात्रा कर रहा हो.
अगर आप कोई ग्रुप बुकिंग कराते हैं और उसमें कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहता है तो ऐसे में उनका टिकट भी किसी और के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन, इसके लिए भी ग्रुप के हेड की ओर से 24 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी होगा.
इस नए नियम में छात्रों के लिए एक खास अॉफर भी है. अगर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और को देना चाहता है तो उसे संस्थान के हेड से मंजूरी लेनी होगी. टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र को दिया जा सकेगा.
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