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सरकार वर्कर्स को हायर करने और छंटनी करने को लेकर कंपनियों की राह और आसान बनाने जा रही है. अभी 100 से कम वर्कर वाली कंपनियों को छंटनी या यूनिट बंद करने से पहले सरकार की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है. श्रम मंत्रालय अब यह सीमा बढ़ाकर 100 से 300 करने जा रहा है.
इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर - रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कमैन एम्प्लॉएड इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स - की जरूरत के लिए सीमा बढ़ाकर 300 या उससे ज्यादा वर्कर्स की कर दी है.
इसका मतलब यह हुआ कि 300 वर्कर्स से कम के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को एक स्टैंडिंग ऑर्डर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी. विशेषज्ञों के मुताबिक, इस कदम से कंपनियां वर्कर्स के लिए मनमाने ढंग से सेवा शर्तें लाने में सक्षम बनेंगी.
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