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कुलभूषण केस में ICJ की कार्यवाही पाक के दस्तावेज सौंपने के बाद

अदालत दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाएगी.

द क्विंट
भारत
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कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है.
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कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है.
(फोटो: द क्विंट)

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अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) कुलभूषण जाधव केस में अगली कार्यवाही का फैसला पाकिस्तान के दस्तावेज सौंपने के बाद करेगा.

आईसीजे ने पाकिस्तान को दस्तावेज दाखिल करने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया है. बता दें कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सेना ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार दोनों तरफ से दस्तावेजों के दाखिल होने के बाद आईसीजे इस मामले में अगली कार्रवाई करेगा.

जैसा कि आप जानते हैं, हमने 13 सितंबर 2017 को आईसीजे में अपना लिखित दस्तावेज (मेमोरियल) दाखिल कर दिया है. आईसीजे ने पाकिस्तान को दस्तावेज दाखिल करने के लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया है.
रवीश कुमार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
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दस्तावेजों को ध्यान में रखकर ICJ सुनाएगी फैसला

आईसीजे के बयान के मुताबिक, अदालत ने 13 जून, 13 सितंबर और 13 दिसंबर तक भारत को अपने दस्तावेज सौंपने और पाकिस्तान को इसके विरोध में दस्तावेज सौंपने की तारीख तय की थी. इसके बाद अदालत दोनों पक्षों के दस्तावेजों को ध्यान में रखकर फैसला सुनाएगी.

इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद भारत ने इस फैसले के विरोध में वियना कंवेशन के उल्लंघन का हवाला देकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी.

भारत ने पाकिस्तान पर जाधव का वकील मुहैया न कराने का आरोप लगाते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन बताया था.

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Published: 12 Oct 2017,11:38 PM IST

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